Chhattisgarh Traffic Rule: छत्तीसगढ़ में बदले ट्रैफिक नियम, 10 गुना तक बढ़ी जुर्माना राशि, जानें- अब कितना भरना होगा चालान
Chhattisgarh New Traffic Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि में भारी भरकम बढ़ोतरी की है. जुर्माना राशि में 10 गुना तक इजाफा किया गया है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बढ़ते सड़क हादसों के कारण बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने वाहनों की जुर्माना राशि में भारी बढ़ोतरी की है. जुर्माना राशि में 10 गुना तक का इजाफा किया गया है. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. लापरवाही से वाहन चलाने वालों को अब पहले से ज्यादा जुर्माना चुकाना पड़ेगा. इसमें ओवरलोड वाहन चलाने पर 2 हजार की जगह अब 10 हजार का जुर्माना देना होगा, जबकि वाहन के आकार से बाहर निकले समान वाले वाहनों पर जुर्माना राशि 2 हजार से बढ़ाकर 20 हजार की गई है. दरअसल लंबे समय से सड़क हादसे में अंकुश लगाने के लिए बड़े एक्शन की चर्चा थी. आए दिन तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन चलाने पर सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही थी.
कहां कितना देना होगा जुर्माना?
- सार्वजनिक में बिना पास या टिकट के यात्रा करने 500 रुपये, कंडक्टर द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर 500 रुपये जुर्माना
- चालक द्वारा आदेशों की अवहेलना करना, बाधा डालने एवं जानकारी देने से इंकार करने पर 500 रुपये का जुर्माना
- तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1 हजार रुपये से जुर्माना बढ़ाकर 2 हजार किया
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 2 हजार की बजाय अब 5 हजार रुपये वसूला जाएगा
- मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए वाहन चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा
- वाहनों की रेस लगाने पर जुर्माना राशि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार की गई
वाहनों में शोर और वायु प्रदूषण के मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि
- दो पहिया वाहनों पर 300 के बजाय 600 रुपये का जुर्माना
- तीन पहिया, ऑटोरिक्शा और टेंपो के लिए 500 रुपये से बढाकर 800 रुपये किया गया
- हल्का वाहनों के लिए 800 की जगह 1500 रुपये जुर्माना देना होगा
- मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए 2 हजार से अब 3 हजार रुपये जुर्माना राशि की गई
बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन उपयोग पर जुर्माना
- दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए 1 हजार की जगह 2 हजार रुपये जुर्माना राशि
- हल्का वाहनों के लिए जुर्माना राशि 2 हजार से बढ़ाकर 3 हजार की गई
- मध्यम या भारी वाहनों के लिए 3 हजार की बजाय 5 हजार रुपये जुर्माना
- बिना परमिट के वाहन उपयोग पर 5 हजार के बजाय 10 हजार जुर्माना देना होगा
क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहन मालिक से 10 हजार रुपये जुर्माना और अतिरिक्त प्रत्येक टन के लिए 2 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा
चालक द्वारा रुकना या भार कराने से इंकार करने पर 2 हजार का जुर्माना होगा
वाहन में अधिक यात्री होने पर प्रति अधिक यात्री 100 रुपए का जुर्माना.
सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाना या वाहन सवार जिन्होंने सीट बेल्ट न पहना हो तो 500 की जगह 1 हजार जुर्माना देना होगा
मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठे सवारी के द्वारा सुरक्षा उपायों के उल्लंघन पर 500 रुपये पर जुर्माना. हेलमेट नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना
आपातकालीन वाहनों को रास्ता ना देने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना
अनावश्यक हॉर्न के इस्तेमाल पर 1 हजार की जगह 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा
वाहन को बिना बीमा के चलाने पर 2 हजार की जगह 4 हजार जुर्माना देना होगा।
फिलहाल यातायात विभाग ने ई-चलान डिवाइस में बढ़े हुए जुर्माने की दर को अपडेट करने के लिए एनआइसी को भेज दिया है. अपडेट होते ही बढ़े चलान के साथ जुर्माना देना होगा.
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