Chhattisgarh New Transfer Policy: छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पॉलिसी जारी, जानें- कैसे होगा जिला और राज्य स्तर पर तबादला?
Chhattisgarh New Transfer Policy: सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 16 अगस्त से 10 सितंबर, 2022 तक जिला स्तर के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे.
Chhattisgarh New Transfer Policy: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में पिछले दो साल से तबादला नीति पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है. जिला स्तर पर 16 से 10 सितंबर तक तबादला किया जा सकता है. इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 10 सितंबर से 30 सितंबर तक ट्रांसफर किया जाएगा. इसके लिए 12 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ट्रांसफर नीति 2022 जारी कर दिया गया है. इसमें ट्रांसफर की प्रक्रिया भी जारी की गई है.
दरअसल कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था. इसके बाद इस समिति ने ट्रांसफर नीति तैयार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा और अब अनुमोदन के बाद ट्रांसफर नीति जारी कर दी गई है. इसमें ये भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें. ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरें हो और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियां बनी रहें
जानिए कैसे होगा जिला स्तर पर ट्रांसफर?
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 16 अगस्त से 10 सितंबर, 2022 तक जिला स्तर के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे. इसमें अहम भूमिका में जिले के प्रभारी मंत्री होंगे, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से अधिकृत टीम तबादले की जांच-पड़ताल के बाद की ट्रांसफर सूची जिला प्रभारी मंत्री के पास अनुमोदन के लिए जाएगी. इसके बाद जिला कलेक्टर तबादला आदेश जारी कर देंगे.
राज्य स्तर पर ऐसे होगा ट्रांसफर
राज्य स्तर पर तबादला 10 सितंबर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक किया जाएगा. इसमें विभागीय अधिकारियों और विभाग के मंत्रियों की भूमिका अहम रहेगी. सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य स्तरीय ट्रांसफर के लिए विभाग के अधिकारी प्रस्ताव तैयार करेंगे. प्रत्येक श्रेणी के ट्रांसफर विभाग के मंत्री के अनुमोदन से ही किये जा सकेंगे. राज्य स्तर पर ट्रांसफर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में काम कर रहे अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15-15 प्रतिशत, इसके अलावा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में काम कर रहे अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10-10 प्रतिशत तक ट्रांसफर किए जाएंगे.
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए खास प्रावधान
ऐसे स्कूलों में तबादले नहीं किए जाएंगे, जिससे कोई स्कूल सिंगल टीचर या बिना टीचर के स्कूल हो जाए. इसके साथ ऐसे ट्रांसफर भी नहीं किए जाएंगे, जिसके जाने के बाद स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या शून्य हो जाए. साथ ही ऐसे ट्रांसफर भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से किसी स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम हो जाए. अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी ट्रांसफर नए शिक्षक के आने के पहले तक नहीं किया जाएगा. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी-हिन्दी माध्यम स्कूल और कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किए नहीं होंगे.
ई संवर्ग से टी संवर्ग में तबादला नहीं होगा
स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 5 प्रतिशत तक तबादला किए जा सकेंगे. ई संवर्ग से टी संवर्ग और टी संवर्ग से ई संवर्ग में तबादला नहीं किया जाएगा. यानी अपने-अपने संवर्ग में ही ट्रांसफर किए जा सकेंगे. ई संवर्ग से टी संवर्ग और टी संवर्ग से ई संवर्ग में किए तबादले को शून्य माना जाएगा.
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