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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में अगर आपने भी नहीं दिया है परिवहन टैक्स तो जल्दी निपटा लें ये काम, विभाग करने जा रहा बड़ी कार्रवाई
Chhattisgarh Transport Department: परिवहन विभाग के अनुसार शनिवार को रायपुर में चेकिंग के दौरान टैक्स बकाया होने पर 9 वाहनों को जब्त किया गया है, जिन पर 20 लाख 87 हजार 348 रुपये टैक्स बाकी है.
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छत्तीसगढ़ में गाड़ियों के बकाया टैक्स की वसूली के लिए चल रहा है अभियान
Chhattisgarh Transport Department: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग इन दिनों गाड़ियों के बकाया टैक्स की वसूली के लिए सघन अभियान चला रहा है. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर (Transport Minister Mohammad Akbar) के दिशा-निर्देशन में ये अभियान चल रहा है. इसके लिए परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra) ने सभी जिले के परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
इसके तहत विभागीय उड़नदस्ता दल और चेकपोस्ट के अमले ने शनिवार को रायपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, मुंगेली, धमतरी, बेमेतरा, महासमुंद और बालोद में अभियान चलाकर बड़े तादाद में टैक्स वसूली और वाहनों के जब्ती की कार्रवाई की.
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को की कई कार्रवाई के तहत रायपुर में चेकिंग के दौरान टैक्स बकाया होने पर 9 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनका टैक्स 20 लाख 87 हजार 348 रुपये है. रायपुर स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने गाड़ी मालिकों के पते पर जाकर डिमांड नोटिस तामिल करवा दिया है.
इसी तरह दुर्ग में ओटीएस वसूली और बकाया टैक्स के कारण 14 वाहनों को जब्त किया गया. अम्बिकापुर में कुल 40 वाहनों के वसूली के लिए मंग-पत्र और नोटिस दिया गया. एक वाहन, जो ओटीएस में सम्मिलित है, खराब स्थिति में पाया गया, जिसे नोटिस दिया गया है. साथ ही 3 गाड़ी मालिकों द्वारा पंजीयन निरस्ती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया.
फाइनेंस कंपनियों को भी जारी किया गया नोटिस
रायगढ़ में यार्डों में खड़ी गाड़ी के लिए नोटिस जारी किया गया है. यार्डों में खड़ी जब्त वाहनों का टैक्स हटाने के लिए आरटीओ ने फाइनेंस कंपनियों को नोटिस जारी किया है.
जिले में बड़ी संख्या में वाहनों पर आरटीओ टैक्स की राशि बकाया है, जिसे देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है. इनमें वे वाहन भी शामिल हैं, जिन्हें फाइनेंसरों ने किस्त अदा नहीं किए जाने पर हाईपोथिकेशन के आधार पर जब्त कर अपने निर्धारित यार्डों में खड़ा कर दिया है. ये वाहन यार्ड में लंबे समय से बिना टैक्स जमा किए खड़ी है. जिससे शासन का टैक्स राशि के राजस्व की हानि हो रही है.
बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
रायगढ़ आरटीओ ने सागर यार्ड और राजलक्ष्मी यार्ड का परिवहन उड़नदस्ता से 12 मार्च 2022 को निरीक्षण कराया, जिसमें अलग-अलग फायनेंस कंपनी की क्रमशः 48 और 30 जब्त वाहनें खड़ी थीं. इन वाहनों के बकाया मोटरयान कर टैक्स जमा करने के लिए संबंधित फायनेंस कंपनी को नोटिस जारी किया गया है.
साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया है कि बकाया कर अदा न करने की स्थिति में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के उड़नदस्ता दल ने एक वाहन जब्त कर थाने में खड़ा किया है. इसका लगभग 3 लाख 26 हजार रुपये टैक्स बकाया है.
अनफिट वाहनों पर हुई कार्रवाई
जगदलपुर में वाहन क्रमांक सीजी-17 केपी 5922 को जब्त कर 5780 रुपया वसूल किया गया. कोंडागांव में वाहन क्रमांक सीजी-17 एच 1941, सीजी-108 एएच 7400 और सीजी-10-डी 8654 इन तीनों वाहनों को टैक्स बकाया होने के कारण जब्त किया गया है. इसके अलावा 9 वाहनों का चालान काट कर 1000 से 2000 रुपये की वसूली की गई.
दंतेवाड़ा में 5 वाहनों की चालानी से 6500 रुपये वसूल किए गए. इसके अलावा अनफिट वाहनों पर कार्रवाई की गई. कांकेर में 7 बकाया वाहनों पर कार्रवाई कर कुल 2 लाख 75 हजार 10 रुपये टैक्स वसूल किए गए.
गाड़ी मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए किया गया फोन
एक वाहन जिसका जनवरी 2020 से टैक्स बकाया है. उसे जब्त कर थाने में खड़ा किया गया. मुंगेली में वाहन स्वामियों से सम्पर्क किया गया और 2 से 4 दिन में टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है. धमतरी जिला परिवहन कार्यालय ने गाड़ी मालिकों के पते पर जाकर वाहनों के टैक्स जमा करने के लिए डिमांड नोटिस तामिल करवाया गया.
बेमेतरा में टैक्स डिफॉल्टर 119 वाहन स्वामियों को फोन पर बात कर टैक्स जमा करने के लिए सूचित कर दिया गया है. महासमुंद में जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक की बकाया वसूली 25 हजार 480 रुपये और 46 हजार 550 रुपये की गई है. बालोद में टैक्स बकाया दो गाड़ी सीजी-24 आर 9805 और सीजी-19 बीजे 5719 को जब्त किया गया.
वाहन मालिकों को दिया गया था मौका
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग वन टाइम सेटलमेंट योजना चला रही है. जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है. इसके तहत साल 2013 से 2018 तक के टैक्स बकाया वाहनों में पेनल्टी की राशि माफ की गई है. केवल टैक्स और ब्याज की राशि देय होगी. इसी क्रम में परिवहन आयुक्त ने जिले के सभी परिवहन अधिकारियों को बकाया टैक्स वसूली के लिए निर्देश दिए थे.
ऐसे गा़ड़ी मालिक जिनका टैक्स बकाया है और भुगतान नहीं किया जाता, टैक्स की वसूली के लिए उनके संपत्ति की कुर्की कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सभी जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है.
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