Chhattisgarh Reservation News: छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के 10% आरक्षण कम होने पर आदिवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसको लेकर बीजेपी (BJP) सरकार के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा (Ramsevak Paikra) ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribals) के हितों के बारे में नहीं सोचा. इसकी वजह से हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को आदिवासियों को मिलने वाले 32% आरक्षण में से 10% आरक्षण घटा दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती तो अच्छा वकील रखकर बेहतर तरीके से इसकी सुनवाई कर सकती थी. सरकार आदिवासी हितैषी नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है.


कई विधायक आदिवासी समाज से
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है. इससे आदिवासियों को मिलने वाले 32% आरक्षण का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सकेगा. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 27 विधायक आदिवासी समाज से हैं. वहीं दो विधायक बीजेपी में है. ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा होगा. आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आदिवासियों का दिल किस मुद्दे से जीतेगी ये देखना दिलचस्प होगा. क्योंकि आरक्षण कम करना प्रदेश के आदिवासियों की नाराजगी का कारण बन गया है.


हाई कोर्ट ने लिया फैसला
अम्बिकापुर के बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% का आरक्षण दिया गया था. अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है उसमें आरक्षण 20% कर दिया गया है. इसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है. कोर्ट में प्रकरण चल रहा था 2011 से भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में 32% आरक्षण का लाभ आदिवासियों को मिल रहा था. 


आदिवासियों में असंतोष
19 सितंबर को जो फैसला आया उससे आदिवासी वर्ग में असंतोष है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कोई पहल नहीं किया. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इस निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करे. छत्तीसगढ़ की जनता, आदिवासी वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी तो मांग करेगी ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया था. अगर सरकार इस विषय पर कुछ नहीं करती है तो पार्टी की ओर से इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा.




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