Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का आदेश जारी, वेब पोर्टल से करना होगा आवेदन
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का आदेश हुआ जारी जारी कर दिया है. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में अब 1 अप्रेल से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) द्वारा 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है. इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना के क्रियान्वन के लिए अवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं.
कौशल विकास तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदंड और शर्तों को पूरा करना होगा. वेब पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे. इसके लिये एक वेब पोर्टल एनआईसी के द्वारा तैयार किया जा रहा है. वेब पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जल्द किया जाएगा. यह पोर्टल 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा.
जानिए कैसे होगा सत्यापन
योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाना है. इसके लिये गावों और शहरों के वार्डो में क्लस्टर बनाया जाना है. साथ ही प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन किया जाना है. आवेदन सत्यापन के बाद बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया जाएगा. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा.
हैं ये मापदंड और शर्तें
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के निर्धारित मापदंड और शर्तों के अनुसार, भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है. शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है. वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हों. वो जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हों और आवेदन वर्ष 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी या उससे अधिक योग्यता में उनका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो साल पुराना हो. आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो. आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय दो लाख 50 हजार रुपये से अधिक न हो.