CM भूपेश बघेल 70 हजार बेरोजगारों के खाते में करेंगे 17.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर, 1.27 लाख युवा कर चुके हैं आवेदन
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार बेरोजगारी भत्ते की राशि 2500 रूपये सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जाएगी.
Unemployment Allowance: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) 30 अप्रैल यानी शनिवार को प्रदेश के 70 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 17.50 करोड़ रूपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे.यही नहीं मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल बेरोजगारी भत्ते (Unemployment Allowance) के लिए चयनित युवाओं से चर्चा भी करेंगे.साथ ही वर्चुअल रूप से जुड़े अन्य जिलों के युवाओं से भी रूबरू होंगे.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की गई है. योजना के तहत अब तक 70 हजार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है.बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर एक लाख 27 हजार लोगों द्वारा आवेदन किया जा चुका है. बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और पोर्टल सभी दिनों के लिए 24 घंटे खुला है.आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं.
बेरोजगारों के खाते में पहुंचेगा 2500
मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुसार बेरोजगारी भत्ते की राशि 2500 रूपये सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जाएगी. योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को हर महीने 2500 रूपये का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है. बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है. साथ ही योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए.
ये हैं मापदंड
इसके अलावा आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा पास हो. साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो. आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो. इसके साथ-साथ आवेदक के परिवार की सालाना वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो. पारिवारिक आय के लिए तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ते की आवेदन तारीख से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो.