Chhattisgarh News: फिर लौट आया कंटेनमेंट जोन, रायपुर के इन क्षेत्रों में आवाजाही की गई पूरी तरह बंद
रायपुर में बढ़ते कोरोना के मरीजों के बाद जिला प्रशासन ने एक दिन में 5 स्थानों को कंटेनमेट जोन घोषित किया है. जिन इलाकों में 2 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं उनको पूरी तरह बंद किया जाएगा.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना के मरीजों के बाद जिला प्रशासन ने एक दिन में 5 स्थानों को कंटेनमेट जोन घोषित किया है. रायपुर में महीनों बाद फिर से कन्टेनमेंट जोन की पाबंदी लगाई गई है. जिन इलाकों में 2 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं उनको पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा.
कुछ क्षेत्रों में आवाजाही बंद
दरअसल बुधवार को राजधानी रायपुर में 12 नए मरीज मिले है. इसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई. जो कि रायगढ़ जिले के बाद सबसे अधिक है. बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी है और कंटेंनमेंट जोन में केवल मेडिकल एमरजेंसी की सुविधा ही जारी रहेगी.
जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों को घोषित किया कंटेनमेंट जोन
1. पंचवटी गोकुल नगर, चन्द्रमा मंदिर रोड, बुढ़ापारा रायपुर
2. दलदल सिवनी, मितान विहार, मोवा, रायपुर
3. ग्रीन आर्चिड, दलदल सिवनी, मोवा, रायपुर
4. सफायर ग्रीन, आमासिवनी विधान सभा मार्ग, रायपुर
5. महाराट्र मंडल के पास चौबे कालोनी, रायपुर
कंटेनमेंट जोन में क्या बंद रहेंगे
1.सभी दुकानें, ऑफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे.
2. सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
कड़ाई से होगा पालन
क्षेत्र के थाना प्रभारी को कन्टेंनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के जिम्मेदारी दी गई है. आवागमन करने वाले सभी नागरिकों का रजिस्टर मेंटेंन किया जाएगा. कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश / निकास के लिए केवल एक ही गेट रहेगा. जिसमें पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी. आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसिडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी. वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे.
मेडिकल इमरजेंसी में ही जा सकते हैं बाहर
मेडिकल इमरजेंसी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पास जारी किया जाएगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन / मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. अगर मेडिकल इमरजेंसी में बाहर जाना हुआ तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसिडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा. सामान लाने ले जाने वाले व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, फिजिकल डिस्टेंसिग और सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें. अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना या अन्दर आना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
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