Chhattisgarh News: पूरे गांव को घोषित किया जाएगा कन्टेनमेंट जोन, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
छत्तीसगढ़ में कोविड और ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब गांव या किसी वार्ड में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने पर उसे कन्टेनमेंट जोन बनया जाएगा.
New Corona Guideline: छत्तीसगढ़ बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर शासन सख्त हो गई है. छत्तीसगढ़ में कोविड-19 तथा ओमिक्रान वैरिएंट के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब गांव या किसी वार्ड में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने पर पूरे गांव या शहरी में क्षेत्र मे वार्ड को कांटेंटमेंट जोन घोषित किया जाएगा. दरअसल, राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इस लिए शासन भी सतर्क हो गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोरोना पॉजिटिव होने पर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को 14 दिन के लिए हम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. राज्य शासन ने निर्देश दिए है की जिलों में अन्य राज्यों से वायु मार्ग, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए क्रमशः एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड और अन्य राज्यों के सीमावर्ती सड़क पर जांच की व्यवस्था कर कोविड-19 जांच किया जाएगा.
ओमिक्रॉन को लेकर शासन सतर्क
ओमिक्रॉन के खतरे के कारण अब हर जिले से पॉजिटिव प्रकरण में से 5 प्रतिशत संक्रमितों के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजी जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले से आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव प्रकरणों के 5 प्रतिशत जांच के लिए डब्ल्यूजीएस भुवनेश्वर भेजा जाएगा. राज्य शासन ने सभी जिलों में संचालित फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनिवार्य रूप जांच को सुनिश्चित करने को कहा है. इसके अनुसार अब जिले एंड संचालित समस्त फैक्ट्री एवं कारखानों से प्रमाण पत्र लिया जाएगा.
कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पूरे गांव को कन्टेनमेंट जोन बनाया जाएगा
दरअसल कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच देखा गया था कि कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर जिलेभर को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता था. लेकिन अब जिस क्षेत्र में संक्रमित मरीज मिलेंगे उसी क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन किया जाएगा. शासन के निर्देश अनुसार जिस गाँव में कोविड-19 का एक भी सक्रिय प्रकरण है उसे उस प्रकरण के सक्रिय रहने तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जाए. इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में जिस वार्ड में एक भी सक्रिय प्रकरण है, उसे उस प्रकरण के सक्रिय रहने तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जाए.
संक्रमित के संपर्क में आए लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे
कोरोना पॉजीटिव मरीज का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में भी अब सख्ती बरती जा रही है. संक्रमित व्यक्ति के संपर्क आए सभी व्यक्तियों को को 14 दिन के लिए हम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सभी की कोरोना जांच भी कराई जाएगी. इसके अलावा विदेश यात्रा से आने वाले सभी व्यक्तियों को तब तक होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक जिले में किये गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए. पॉजीटिव मरीजों के कॉन्टेक्ट्स को तब तक होम क्वारंटाइन में रखा जाए, जब तक जिले में किये गए जांच में उनके निगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए.
कंट्रोल रूम से प्रदेशभर में कोरोना की स्थति पर नजर
राज्य स्तर पर कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो प्रतिदिन 24 घंटे खुला रहेगा. उक्त राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0771-2235091 है. कंट्रोल रूम में कोविड-19 की जांच, कांटेक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन, हॉस्पिटल एडमिशन एवं कन्टेनमेंट जोन की जानकारी प्रतिदिन तैयार की जाए और शाम 7 बजे तक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से भेजी जाए.
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