Coronavirus News: कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. और कई हिस्सों में इस माहमारी के मरीज भी बढ़ने लगे है. यही कारण है कि एहतियात बरती जा रही हैं. छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) में तो सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनाना एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं.


स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन


स्वास्थ्य विभाग ने जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्य स्थलों एंवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना होगा. इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है. होम क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारंटीन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा.


CM भूपेश बघेल ने पहले दिए संकेत


स्वास्थ्य विभाग के निर्देश में कहा गया है कि दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराना होगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को संकेत देते हुए कहा कि कोरोना जैसी भयंकर बिमारी से बचने के लिए सावधानियां बरते. समस्त प्रदेशवाशियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है.और लोगों से अपील की. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से भी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं. हम लाेग भी इस पर विचार करेंगे. अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके लिए निश्चित रूप से आदेश जारी करेंगे.


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