Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) के लिए छत्तीसगढ़ कृषि विभाग (Agriculture Department) ने अधिसूचना जारी कर दी है. खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित किया गया है. फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों में से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि., एचडीएफसी इरगो एवं बजाज अल्यांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का चयन खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है.


छत्तीसगढ़ कृषि विभाग के अधिकारियों ने दी ये जानकारी
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है.  ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं. कृषकों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा.


जानिए आवेदन करने के लिए क्या दस्तावेज देने होंगे
जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते है वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ बैंक/वित्तीय संस्थान, लोक सेवा केन्द्र (CSC), क्रियान्वयक बीमा कम्पनी में 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है. अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई/रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने के लिए खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा ’फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है.


फसल बीमा के लिए आवेदन अंतिम तारीख क्या है
अधिकारियों ने बताया कि किसान खरीफ वर्ष 2023 में अपने फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 के पहले बीमा अवश्य करायें. कृषक अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति (DLMC PMFBY), कृषि कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्थान, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी एवं लोक सेवा केन्द्र (CSC से सम्पर्क कर सकते है.


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