(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Durg News: पूर्व सभापति-पार्षद पर अवैध वसूली को लेकर FIR दर्ज, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
हाईकोर्ट के आदेश से सुपेला पुलिस ने ब्लैकमेलिंग की धाराओं में पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा और पूर्व पार्षद दिवाकर भारती पर केस दर्ज कर लिया है. सुभाष साव ने सुपेला थाने में जबरन वसूली की शिकायत की थी.
Durg News: भिलाई नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा और पूर्व पार्षद दिवाकर भारती पर सुपेला पुलिस ने ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस को दोनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था. कांग्रेसी नेता और होटल संचालक सुभाष साव ने हाईकोर्ट में दोनों कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ याचिका लगाई थी. सुभाष साव ने 2 अप्रैल 2022 को सुपेला थाने में राजेंद्र अरोरा और दिवाकर भारती के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत की थी.
पूर्व सभापति और पूर्व पार्षद के खिलाफ अवैध वसूली का मामला दर्ज
शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने की पुलिस से गुहार लगाई थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि 26 मार्च 2022 को दिवाकर भारती ने फोन कर इंडियन काफी हाउस बुलाया और कहा कि राजेंद्र अरोरा आपके होटल अमित इंटरनेशनल, अमित पार्क और अमित लॉन के खिलाफ बिलासपुर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि याचिका से बचने के लिए राजेंद्र अरोरा की मांग पूरी कर दें. बैकुंठ धाम मंदिर में श्रद्धा पात्र के तौर पर एक लाख रुपये डालने और 5 लाख अतिरिक्त देने को कहा गया.
सुभाष साव ने पुलिस को बताया कि 27 मार्च को उन्होंने श्रद्धा पात्र में एक लाख रुपये दान भी कर दिया. इसके बावजूद दूसरे दिन फिर दिवाकर भारती का फोन आया और पांच लाख रुपये की मांग की गई. पांच लाख रुपये देने से मना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाने लगी. उन्होंने आरोप लगाया कि धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. सुभाष साव ने शासन प्रशासन से दोनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पदाधिकारी होने पर भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी कितना प्रताड़ित होता होगा.
होटल कारोबारी और कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
पुलिस की तरफ से शिकायत पर कार्यवाही होता ना देख सुभाष ने 18 मई को हाईकोर्ट में आवेदन दिया. 20 जून को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर राजेन्द्र सिंह अरोरा और दिवाकर भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधित थाना को निर्देशित कर दिया. दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मामले में आवेदक की शिकायत पर जांच चल रही थी. इसी बीच आवेदक ने हाईकर्ट में याचिका लगा दी थी. अब हाईकोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने को निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि आरोपी राजेंद्र अरोरा और दिवाकर भारती के खिलाफ अवैध वसूली का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है.