Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि खेत की जमीन को बिना किसी दस्तावेज के अवैध प्लॉटिंग कर बेच रहे हैं. ताजा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के भिलाई का है जहां भूमाफियाओं ने 25 एकड़ के खेत का अवैध प्लॉटिंग करके बेच रहे थे. हालांकि भिलाई निगम आयुक्त को इसकी जानकारी मिलते ही इस अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवा दिया गया और अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर एफआईआर करने तैयारी की जा रही है.
आईएएस ने कार्रवाई के दिये निर्देश
दरअसल नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कुरूद इलाके में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई. कुछ दिनों से अवैध प्लॉटिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसको देखते हुए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे. निर्देश के बाद अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही करने निगम प्रशासन का अमला कुरुद क्षेत्र पहुंचा था. साथ में तहसीलदार क्षमा यदु सहित पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थी.
भूमाफियाओं पर होगा एफआईआर दर्ज
अवैध प्लॉटिंग के कार्यवाही के दौरान कोई भी मौके पर मौजूद नहीं हुआ. भूस्वामी एवं अवैध प्लाटिंग करने वालों का पता लगाया जा रहा है. तहसीलदार सोमवार को खसरा नंबर सहित इसकी रिपोर्ट भिलाई निगम को देगी. इस आधार पर अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए एफआईआर दर्ज करवाया जायेगा.
25 एकड़ के खेत पर कर रहे थे अवैध प्लॉटिंग
बता दें कि 5 अलग-अलग स्पॉट पर लगभग 25 एकड़ के क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग करने की तैयारी की जा रही थी. इसके लिए मुरूम से जमीन को समतल करने का काम किया जा रहा था. इधर प्लाट में भीतर जाने के लिए मार्ग संरचना भी तैयार किया गया था. आरसीसी पोल आदि के माध्यम से अवैध प्लाटिंग की संपूर्ण तैयारियां की जा रही थी. खेती की जमीन को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी. चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जाने के रास्ते पर अवैध प्लाटिंग को अंजाम देने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे.
बिना किसी दस्तावेज के भूमाफियाओं ने कर लिया था 25 एकड़ खेत पर कब्जा
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व निगम से भी किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई. निगम को अवैध प्लाटिंग की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर कार्यवाही किए. दो जेसीबी और चार डंपर की मदद से दोपहर बाद तक 12 ट्रिप मुरूम की जब्ती की जा चुकी थी. अवैध प्लाटिंग न हो इसके लिए जेसीबी के माध्यम से मार्ग संरचना में जगह-जगह गड्ढे कर इसे रोकने की कार्यवाही की गई. पोल आदि को हटाया गया. एक बड़े भूभाग को टुकड़ों में विभाजित कर विक्रय किए जाने के प्रयास को लेकर आज निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत कार्यवाही की गई.
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