Durg Murder Case: माता-पिता के हत्यारे बेटे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, भांजे ने पुलिस को दी थी वारदात की जानकारी
Chhattisgarh: माता-पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने बेटे को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इसमें सहअभियुक्त रहे दो अन्य को भी पांच-पांच साल की सजा सुनायी गई है.
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले का फैसला 4 साल के बाद सोमवार को कोर्ट ने सुना दिया है. दुर्ग के गंजपारा निवासी समाजसेवी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या के मुख्य अभियुक्त एवं उनका बेटा संदीप जैन को विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी ने मां और पिता की हत्या के दोनों मामलों में अलग-अलग फांसी की सजा सुनाई है. इसमें सहअभियुक्त रहे भगत सिंह गुरुदत्ता व शैलेन्द्र सागर को पांच-पांच साल की सजा सुनायी गई है.
जानिए क्या था मामला
आपको बता दें कि 1 जनवरी 2018 को संदीप जैन ने अपने माता-पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में बेटा संदीप के खिलाफ अपराध पंजीबध्द कर घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद से संदीप जैन दुर्ग जेल में बंद है. इस मामले की सुनवाई 4 साल तक जिला अदालत में चलती रही उसके बाद सोमवार 23 जनवरी 2023 को इसका फैसला आया है.
माता पिता की गोली से मारकर की थी हत्या
गौरतलब हो एक जनवरी 2018 को गंजपारा निवासी नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी. सुबह 5.45 बजे घटना की जानकारी आरोपी संदीप जैने के भांजे सौरभ ने सिटी कोतवाली पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने गंजपारा स्थित जैन निवास से शव बरामद किया और संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस ने जिस पिस्टल से हत्या हुई थी उसे संदीप का बताया था. पिस्टल व बुलेट को घर के पीछे खड़े एक मालवाहक वाहन के ढाले से बरामद किया था. संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी.
कोर्ट ने सुनाया फांसी का फैसला
इस मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बीते चार सालों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी. संदीप जैन पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसके सहयोगियों पर भी आरोप सिद्ध हो गया. रावलमल जैन की हत्या के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले से पिस्टल लाया गया था. भगत सिंह गुरुदत्ता ने संदीप को एक लाख 35 हजार रुपए में पिस्टल बेची थी. इसी पिस्टल से संदीप ने अपने माता-पिता की हत्या कर दी. दोहरे हत्याकांड के चार साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया है.
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