Noise Pollution In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के दुर्ग डीएम पुष्पेंद्र मीणा ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. डीजे समेत ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों को बजाने पर रोक लगा दी है और नियमों का उलंघ्घन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. डीएम ने यह आदेश कॉलेज, महाविद्यालय, स्कूलों में आगामी परीक्षाओं को देखते हुए दिया है. डीएम ने आदेश देते हुए कहा है कि 30 जून 2023 तक बिना परमिशन ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जानें कब तक लागू रहेगा आदेश
जारी निर्देश के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत शालेय, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को देखते हुए रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है. डीएम दुर्ग ने इस आदेश को जिले में इसे 30 जून 2023 तक लागू किया है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीरे आवाज में बजाया जाए.
इन मानकों रखना होगा ध्यान
आदेश में आगे कहा गया है कि अगर कोई अपने निजी उपयोग के लिए ऐसे यंत्रों का उपयोग करता है तो वो निर्धारित मानक में ही उसे बजाए. यदि वो 5 डीबी (ए) से अधिक प्रदूषण फैलाता है तो वो नियम का उल्लंघन माना जाएगा. यदि कोई लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर करता है तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी.बी. (ए) या 75 डीब (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए.
प्रशासन से लेना होगा परमिशन
दुर्ग डीएम पुष्पेंद्र मीणा ने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि किसी को धार्मिक त्यौहारों, संस्कारों, शादी, उत्सव, चुनाव प्रचार इत्यादि के अवसर पर तेज आवाज वाले उपकरणों का उपयोग करना है तो उसे इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी. उसे निर्धारित तिथि से पहले एक आवेदन लिखकर एसडीएम दुर्ग को देना होगा. वहां से परमिशन मिलने के बाद ही वह ध्वनि विस्तारक यंत्र बजा सकेगा.
कब से कब तक लाउडस्पीकर रहेगा प्रतिबंधित
रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. 10 बजे के बाद अगर डीजे या किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण किया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी. अक्सर शादी ब्याह या कुछ घरेलू कार्यक्रम में रात 10:00 बजे के बाद भी डीजे या किसी भी ध्वनि यंत्र के जरिए तेज आवाज में गाना बजाया जाता है. अब अगर 10:00 बजे के बाद कोई भी ध्वनि प्रदूषण करता पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.