छत्तीसगढ़ में अब बहुत जल्दी बिजली बिल महंगा होने जा रहा है. विधानसभा में इसके लिए विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है. अब राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा. इस कानून के लागू होने बाद ऊर्जा शुल्क में 3 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की जाएगी.
तीन से पांच प्रतिशत की होगी वृद्धि
नए संशोधन होने के बाद घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता से लेकर विभिन्न तरह के उद्दोगों को दी जाने वाली बिजली शुल्क के एनर्जी चार्ज में वृद्धि की गई है. घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट एनर्जी चार्ज 8 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओ के लिए 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत कर दिया गया हैं.
मुख्यमंत्री ने क्या कहा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस कानून को 1996 और 97 में अधिसूचित किया गया था साल 2012 और 13 में इसका अनुपात 1 रन की जरूरत थी इस विधेयक के जरिए हम वह कर रहे हैं इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में मामूली वृद्धि होगी मुख्यमंत्री ने कहा या दोस्तों ने लगाया गया वह शेष नहीं है उपकर नहीं है चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है.
भाजपा ने किया विरोध
वहीं विधानसभा में विपक्ष के तरफ से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधायक पर बोलते हुए सरकार पर बिजली बिल मांगी करने का आरोप लगाया है अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार अगर तेरी बढ़ाएगी तो जनता की जेब पर इसका भार पड़ेगा. इससे क्या महंगाई नहीं पड़ेगी इससे जनता के ऊपर भार नहीं बढ़ेगा. अगर यही काम दिल्ली की सरकार करती है तो क्या जनता के ऊपर भार पड़ता है दोनों ही मुद्रा अलग-अलग है क्या?