इस राज्य में त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटे की मिली इजाजत, ऑनलाइन बिक्री पर बैन
Chhattisgarh Firecrackers Guidelines: छत्तीसगढ़ सरकार ने त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है. जारी आदेश के मुताबिक ऑनलाइन पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है.
Chhattisgarh Firecrackers Guidelines: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में दीपावली, छठ और गुरूपर्व पर पटाखा फोड़ने का समय दो घंटे तय कर दिया है. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से जारी निर्देशों का सौ फीसद पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने आदेश जारी किया है. जारी निर्देश के तहत जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी में हो, वहां केवल हरित पटाखे ही बेचने को कहा गया है.
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में दीपावली, छठ, गुरूपर्व तथा नया वर्ष व क्रिसमस के अवसर पर पटाखा फोड़ने की अवधि दो घंटे ही निर्धारित की गई है. राज्य के अपर मुख्य सचिव (आवास एवं पर्यावरण विभाग) ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इसका प्रचार-प्रसार करने के अलावा कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि निर्देश के तहत ऐसे शहरों में हरित पटाखों को फोड़ने की अवधि दीपावली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक, गुरूपर्व पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक तय किया गया है.
इसी तरह पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक कम प्रदूषण पैदा करने वाले और हरित पटाखों की बिक्री की इजाजत केवल लाइसेंस धारक व्यापारियों को होगी. उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो. सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण बैन किया गया है.
उसके अलावा पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने का निर्देश दिया गया है जिनके पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मरकरी का उपयोग किया गया है. ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.