Chhattisgarh News: लाखों निवेशकों के पैसे फंसाए! अब सहारा ब्रांच के मैनेजर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश
Raigarh Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने सहारा इंडिया के पूर्व मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जालसाजी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है.
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Raigarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 19 फरवरी को कलेक्टर कार्तिक के गोयल की न्यायालय में सहारा के पूर्व मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा की 19 संपत्तियां को चिन्हांकित करके उन्हें कुर्की का आदेश पारित किया गया. दरअसल पूर्व में सहारा इंडिया परिवार नाम के निवेशकों से जालसाजी कर बैंक में रायगढ़ जिले के लाखों निवेशकों के पैसे जमा कराया, समय अवधि पूरा होने पर निवेशकों की तरफ से बार-बार सहारा के मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा के पास जाने पर घुमाने लगा, टालमटोल करने लगा.
यह मामला सिर्फ रायगढ़ जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश की सबसे जटिल समस्या बनकर उभर गया. कई निवेशक तो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया, तो कई ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी निवेश में लगा दी, तो कई ने बुढ़ापा में जीवन सही से चले इसके लिए निवेश किया था. सहारा में ऐसे भी लोग अपना निवेश किए हैं, जो रोजमर्रा का कार्य करते हैं, या फिर मजदूरी करते हैं या रिक्शा चलाते हैं ऐसे लोग भी निवेश किए थे. ऐसे लोगों को अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी तबाह होते देखा कई सामाजिक कार्यकर्ता भूख हड़ताल किए, तो कुछ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ.
दो साल पहले हुई थी गिरफ्तारी
रायगढ़ के ब्रांच मैनेजर ओमप्रकाश शर्मा के खिलाफ कोतवाली में 29 सितंबर 2022 को धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया. सहारा इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक और अन्य आरोपियों के विरुद्ध विकास निगानिया के आवेदन पर धारा 420, 120 बी, 34 के तहत धारा 6, 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम, धारा 4, 5, 6 इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. शासन ने निवेशकों को शिकायत करने को कहा, जिसमें अब तक जिले में करीब 3900 लोगों ने 41 करोड़ की रकम गबन करने की शिकायत की है.
कलेक्टर कोर्ट में ओमप्रकाश शर्मा के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई चल रही थी. बताया जा रहा है कि ओमप्रकाश शर्मा की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है. इसमें अलग-अलग जगहों पर स्थित 19 अचल संपत्तियां शामिल है, जिनकी कीमत करोड़ों में है. सूत्रों के मुताबिक सहारा इंडिया में ही काम करने के दौरान ब्रांच मैनेजर ने करीब 25 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है.
लंबी लड़ाई के बाद आया फैसला
सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कंकरवाल, विकास निगानिया, रवि शंकर दुबे ने सड़क से लेकर सदन तक लंबी लड़ाइयां लड़ी. विकास निगानिया ने दिन रात एक कर के न्यायालय में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो वहीं निस्वार्थ भाव से अन्य जल त्याग कर हिंदू शक्ति प्रमुख नरेश कंकरवाल ने आमरण अनशन से लेकर मूख हड़ताल तक की और सड़कों पर लंबी लड़ाई लड़ी. कंकरवाल ने बताया कि हमारे जीत के पीछे एक देवतुल्य महामानव का हाथ है, जो आज प्रदेश के सर्वोच्च नेताओं में गिनती आते हैं. यह जीत रायगढ़ की जनता जनार्दन की जन सामान्य की जीत है. उन्होने बताया कि अभी हमें आधी जीत मिली है अभी आधी जीत की लड़ाई लड़ना बाकी है. अभी उन्हीं को पैसा मिलेगा, जिन्होंने सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है और जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है.
तीन गिरफ्तार 24 आरोपी फरार
सहारा इंडिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कबीर चौक ओमप्रकाश शर्मा पिता स्व. रामप्रवेश शर्मा, निवासी केलो विहार ने सहारा इंडिया की स्कीम का विज्ञापन किया. निवेशकों को भरोसा दिलाकर राशि निवेश करने के लिए मना लिया, लेकिन रकम वापस ही नहीं मिली. इस मामले में ओमप्रकाश के अलावा खरसिया शाखा प्रबंधक पुष्पेढ़ साहू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. तकरीबन 24 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक 19 संपत्तियों में रायगढ़ शहर में ठगैलेक्सी मॉल, रामनिवास टॉकीज, कबीर चौक में 15 दुकानें, तेतला, कोडातराई, छातामुड़ा में तीन जमीनें, केलो विहार में मकान शामिल है. इसके अलावा रायपुर के एक मॉल में भी दुकानें और बैंक लॉकर, एफडी शेयरों में निवेश आदि की भी जानकारी सामने आ रही है. बैंक अकाउंट को सीज करने की जानकारी भी मिल रही है.
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