Chhattisgarh Gangrape: सरगुजा में नाबालिग समेत चार ने किया गैंगरेप, पीड़िता की सहेली से भी की मारपीट
Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक युवती के साथ गैंगरेप के बाद पुलिस ने रेप के आरोप में एक नाबालिग सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया.
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Surguja Crime News: छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस ने गैंगरेप के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. मिली जानकारी के अनुसार एक नाबालिग समेत चार लोग एक युवती और उसकी सहेली को जबरदस्ती अपने साथ ले गए. चारों ने युवती के साथ बारी-बारी से रेप किया. जबकि उसकी सहेली को युवती से दूर रखकर उसके साथ मारपीट की गई. घटना के बाद पीड़िता आरोपियों के चंगुल से भागकर घर लौटी और पुलिस की शिकायत से पुलिस से की. जिसके बाद पुलिस ने घटना में संलिप्त एक नाबालिग समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है.
पकड़े गए आरोपी
एक युवती ने अम्बिकापुर कोतवाली थाना अंर्तगत मणिपुर चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि 20 मई की शाम 8 से 11 बजे के बीच थोर गांव के पहाड़ी टेकरी के पास उसके साथ चार आरोपियों ने सामूहिक गैंगरेप किया है. इस शिकायत पर सरगुजा की एसपी भावना गुप्ता ने तत्काल एएसपी विवेक शुक्ला व सीएसपी अखिलेश कौशिक, मणिपुर चौकी प्रभारी अनिता आयाम और जिले के विशेषज्ञ विवेचकों को मौके पर भेजा.
पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो पीड़िता और उसकी सहेली ने घटना समय और आरोपियों के बारे में जानकारी दी. इस आधार पर पुलिस को सभी आरोपी घटनास्थल के आसपास के गांव के ही लगे. इसके बाद पुलिस ने आस-पास के गांव में जाकर अलग अलग व्यक्तियों से पूछताछ करना शुरू किया. जिसमें एक संदिग्ध पुलिस को देखकर घबराने लगा. पीड़िता ने भी हिरासत में लिए गए युवक की बतौर आरोपी पहचान की. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग समेत तीन अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया.
आरोपियों ने जुर्म कबूला
सभी आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया. इस घटना के मुख्य आरोपी भोला उर्फ संतोष यादव ने बताया कि 20 मई की शाम 8 बजे के करीब पीड़िता अपने मित्र के साथ टेकरी में दिखाई दी थी. जिस पर उसके द्वारा अपने अन्य तीन साथियों अभिषेक यादव, नागेन्द्र यादव और एक नाबालिग को साथ लेकर टेकरी पर गया और वहां से लड़की को जबरदस्ती पास के एक परसा पेड़ के पास ले गया और उसके साथ गैंगरेप किया. इस बीच पीड़िता के मित्र को उसके अन्य साथी अलग रखे थे और मारपीट कर रहे थे.
उसके बाद अन्य आरोपियों ने भी बारी-बारी रेप किया और पीड़िता के बैग में रखे कुछ रुपयों को भी लूट लिया. घटना पर मणिपुर चौकी में आरोपियों के खिलाफ धारा 376 घ, 376 (2)(ढ), 294, 506, 323, 394, 342 भादवी कायम कर गिरफ्तार किया गया. इसके बाद अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया.
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