New Year 2023: छत्तीसगढ़ में इस बार नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है लेकिन सरकार की पाबंदियां लोगों के जश्न में बाधा बनती दिख रही हैं. राज्य सरकार ने 12 बजे के बाद डीजे (DJ) चलाने पर पाबंदी लगा दी है. इसके लिए सरकार की तरफ से सभी एसपी-कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है. बढ़ते ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है. वहीं किसी भी आपत्तिजनक स्थिति से निपटने के लिए शहरी इलाकों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की टीम को तैनात करने के भी आदेश जारी किए गए हैं.
सभी जिला के एसपी कलेक्टरों को निर्देश जारी
दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में निर्देश जारी किया गया है. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि नए साल के कार्यक्रमों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी.
ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए निर्देश
सरकार के आदेश के अनुसार इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले साल की तरह नए साल के आगमन पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना संभावित है.
इतने बजे तक चलेगा डीजे
ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नए साल के आगमन पर राज्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर 2022 और एक जनवरी 2023 को रात्रि 10 बजे से आधी रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग के अनुमति ध्वनि प्रदूषण नियम में निर्धारित मापदण्डों को ध्यान रखते हुए दी जाएगी.
यह भी पढ़ें: Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण में अमानक गिट्टी के उपयोग पर कलेक्टर ने लगाई रोक, जांच शुरू