Chhattisgarh: सरगुजा में प्रेमी- प्रेमिका की हत्या कर पैरावट में छुपा दिए थे शव, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
सरगुजा जिले के बतौली थाना इलाके के एक प्रेमी जोड़े की हत्या कर उसके शव को पैरावट में छुपाया गया था. उनकी हत्या में आरोपी संतलाल के साथ एक नाबालिग भी शामिल था, उस पर किशोर अदालत में सुनवाई हो रही है.
Surguja News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में प्रेमी जोड़े की हत्या कर पैरावट में लाश छुपाने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पैरावट में प्रेमी जोड़े की लाश सड़ी गली हालत में अर्द्धनग्न अवस्था में मिली थी. यह घटना बतौली थाना इलाके का था.
23 फरवरी 2021 की रात को हुई थी हत्या
दरअसल, सुआरपारा में दो साल पहले एक ग्रामीण के यहां पैरावट के ढेर में प्रेमी जोड़े का सड़ा गला शव मिलने के मामले में न्यायालय ने दोनों की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में एक नाबालिग लड़का भी शामिल है.जिस पर किशोर न्यायालय में मामला चल रहा है. बतौली के सुआरपारा निवासी 21 वर्षीय दिलीप पैंकरा और गांव में ही रहने वाली एक युवती उजाला खैरबार अपने घरों से 23 फरवरी 2021 की रात से गायब थे. परिजनों द्वारा खोजबीन करने के बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
गांव के संतलाल उर्फ गट्टू ने स्वीकार किया था हत्या का गुनाह
इसी बीच 26 फरवरी 2021 की सुबह गांव के ही बागरसाय के पैरावट से बदबू आने के बाद जब बागरसाय ने पैरावट हटाकर देखा, तो वहां दिलीप पैंकरा व उजाला का शव पड़ा हुआ था. शव फूला हुआ था और उसमें सड़न भी हो रही थी.दोनों शवों की कमर से नीचे का कपड़ा गायब था. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो इस मामले में पुलिस ने गांव के ही संतलाल उर्फ गट्टू को 19 मार्च को हिरासत में लिया था. पूछताछ में उसने एक नाबालिग के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की. उसने बताया कि दिलीप की हत्या सिर में लकड़ी के फाड़े से मारकर व युवती की गला दबाकर हत्या करने के बाद उनके शवों को पैरा में डाल कर छुपा दिया था.
गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही है संतलाल
पुलिस द्वारा मामले को न्यायालय में पेश करने के बाद संतलाल को इस मामले में जेल भेज दिया गया था. तब से वह जेल में ही था. न्यायालय में मामले की सुनवाई होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संतलाल उर्फ गट्टू को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत सिन्हा ने की थी.
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