Janjgir Champa News: जांजगीर चांपा जिले के RKM पॉवर प्लांट (Power Plant) पर 89 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (Chhattisgarh Environment Conservation Board) ने लगाया है. पॉवर प्लांट प्रबंधन पर अवैध तरीके से राखड़ डंप करने का आरोप है. मंडल ने 15 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है. डबरा ब्लॉक के उचपिंडा गांव में आरकेएम पॉवर जेन प्राइवेट लिमिटेड प्लांट संचालित है.
अवैध डंपिंग मामले में पॉवर प्लांट पर लगा जुर्माना
प्रबंधन के खिलाफ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आरोप में एक पत्र जारी किया है. प्लांट प्रबंधन पर आरोप है कि जिले के कई स्थानों पर फ्लाईऐश (राखड़) को अवैध तरीके से डंपिग किया और सभी स्थानों में पॉवर प्लांट से संबंधित फ्लाईऐश भरे पाए गए. दरअसल जिले के अलग अलग इलाकों में फ्लाईऐश डंपिंग की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी. जिले के शक्ति एसडीएम ने मालखरौदा तहसीलदार को संबधित गांव के सरपंच और अन्य गांववालों के साथ निरीक्षण करने का निर्देश दिया. आदेश पर 5 जनवरी 2022 को फ्लाईऐश डंप वाले स्थलों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पाया गया कि मालखरौदा तहसील क्षेत्र के आठ अलग अलग गांवों में प्लांट प्रबंधन ने अवैध रूप से फ्लाईऐश की डंपिग की है.
15 दिनों में जमा नहीं करने पर प्रोडक्शन होगा बंद
राजस्व विभाग ने जब मामले की शिकायत पर स्थल निरीक्षण किया तो मालखरौदा तहसील के रनपोटा, कटारी, पोता, सुलौनी, सुकलीपाली, चंदेलाडीह, सारसकेला, और चरौदी गांव में अवैध फ्लाईऐश डंपिंग की शिकायत सही पाए जाने पर एसडीएम ने प्रतिवेदन छत्तीसगढ पर्यावरण मंडल बिलासपुर को भेज दिया. प्रतिवेदन पर सभी आठ गांवों में अवैध डंपिंग के मामले में पर्यावरण मंडल ने आरकेएम पॉवर जेन प्राइवेट लिमिटेड पर कुल 89 लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना लगा दिया. 15 दिनों में रकम का भुगतान नहीं करने पर पर्यावरण मंडल के पत्र में साफ लिखा गया है कि प्लांट का प्रोडक्शन रोकने की कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) प्रिसिंपल बेंच नई दिल्ली और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली (Central Pollution Control Board) की तरफ से जारी मार्गदर्शिका के अनुसार अधिरोपित की गई है.