Chhattisgarh News: कालीचरण की जमानत याचिका रायपुर कोर्ट में खारिज, जानें कब रहेंगे सलाखों के पीछे
Chhattisgarh News: कालीचरण महाराज की जमानत याचिका शुक्रवार काे रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दी और उन्हें जेल भेज दिया है.
Chhattisgarh News: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिपण्णी करने वाले कालीचरण को रायपुर कोर्ट ने 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. रायपुर पुलिस ने 2 दिन के रिमांड के पहले ही कालीचरण को आज रायपुर कोर्ट में पेश किया है. इस दौरान कालीचरण महाराज की तरफ से वकीलों ने आज फिर जमानत की अर्जी लगाई लेकिन मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर ने याचिका खारिज कर दिया.
3 जनवरी को सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई
दरअसल गुरुवार को रायपुर पुलिस ने कालीचरण को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान कोर्ट ने कालीचरण को दो दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया था लेकिन पुलिस ने अपनी पूछताछ 24 घंटे के पहले ही पूरी कर ली और शुक्रवार दोपहर कालीचरण को रायपुर कोर्ट में फिर पेश कर दिया. वहीं कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने बताया कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है. अब 3 जनवरी को सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होगी.
कोर्ट में कालीचरण के समर्थकों का हंगामा
कालीचरण के समर्थक इस कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. गुरुवार को बड़ी संख्या में कालीचरण के समर्थकों की कोर्ट परिसर में भीड़ लगी थी. वहीं आज भी कालीचरण के समर्थकों ने कोर्ट परिसर में नारेबाजी की. इस माहौल को देखकर रायपुर पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था. कड़ी सुरक्षा के बीच कालीचरण को पुलिस कोर्ट में पेश किया.
गौरतलब है कि 25 और 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे.
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