Chhattisgarh Lok Sabha Election: पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर FIR, पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी
Kawasi Lakhma News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी. कांग्रेस ने बस्तर से उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है.
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हो गई है. पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बस्तर दौरे से एक दिन पहले बस्तर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ जिला निर्वाचन आयोग ने बीजापुर जिले के अलग-अलग थानों में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराया है और गिरफ्तारी होने की भी संकेत दिए हैं.
बीजापुर जिले के दो अलग-अलग थानों में लखमा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. हाल ही में नैमेड़ गांव में एक नुक्कड़ सभा के दौरान कवासी लखमा ने स्थानीय गोंडी बोली में प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया था.
अब तक तीन मामले हुए दर्ज
वहीं बीजापुर जिले के ही कुटरू गांव में पुलिस के जवानों को तीर-धनुष से मारने वाला बयान दिया था. इन दोनों ही बयानों को लेकर बीजापुर निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग थाने में 'हेट स्पीच' के तहत एफआईआर दर्ज किया. इससे पहले जगदलपुर कोतवाली में भी चुनाव प्रचार के दौरान कवासी लखमा के द्वारा एक समिति को 500-500 के नोट बांटने के मामले में भी चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज किया था. कुल तीन अलग-अलग मामलों में प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है.
एफआईआर में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 बस्तर, छत्तीसगढ़ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए अनुचित एवं पुलिस तथा प्रशासन के विरूद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किये जाने के संबंध में शिकायत की गई है. अनुविभागीय दण्डाधिकारी भैरमगढ़ जिला बीजापुर द्वारा तहसीलदार के माध्यम से शिकायतों की पुष्टि के लिए मिरतुर और कुटरू में पंचनामा तैयार किया गया.
शिकायत की पुष्टि होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी भैरमगढ़ जिला बीजापुर द्वारा थाना प्रभारी मिरतुर एवं थाना प्रभारी कुटरू को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन्न के मामले में दो अलग-अलग एफआईआर सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया. आईपीसी की धारा 188, 500, 506 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) के तहत कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
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