छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा (Korba) जिले से जिला बदर किया गया एक आरोपी कोरबा जिले में ही लुक छिपकर रह रहा था. यही नहीं आरोपी ने एक व्यक्ति को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी है. इसके बाद उसके खिलाफ दो अलग अलग मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है. अब उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होगी.
आदेश का उल्लंघन किया
दरअसल, आरोपी तौकीर अहमद खान के खिलाफ कोरबा कलेक्टर द्वारा जिला बदर आदेश पारित कर 01 वर्ष के लिए जिला कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों से जिला बदर किया गया है. इसके बावजूद आरोपी तौकीर खान कोरबा कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए कोरबा में लुक छिपकर रह रहा था. जिसने बुधवार (11 मई) को धनंजय साहू नामक व्यक्ति को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. जानकारी होने पर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.
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एसपी ने गंभीरता से लिया
रिसदी चौक कोरबा निवासी धनंजय साहू द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि आरोपी तौकीर अहमद खान ने 11 मई 2022 को उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी. रिपोर्ट पर उसके खिलाफ धारा 294, 506 भादवि के अंतर्गत अलग से एफआईआर दर्ज किया गया है. इधर आरोपी द्वारा कोरबा कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर कोरबा में निवास करने के मामले को पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने गंभीरता से लिया है. इसकी सूचना कोरबा कलेक्टर को भेजी जा रही है ताकि जिला बदर आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.
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