Korba News: प्रदूषण (Pollution) की स्थिति से चिंतित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार के त्योहारों में आतिशबाजी को लेकर सख्ती दिखाई है. इसका असर कोरबा (Korba) जिले में भी नजर आएगा. एक तो पटाखे जलाने सिर्फ दो घंटे मिलेंगे, उस पर पटाखों की ऑनलाइन डिलिवरी भी प्रतिबंधित रहेगी. इतना ही नहीं, बाजार में भी हरित पटाखे (Green Crackers) ही बिक्री के लिए रखे जाएंगे. आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने सर्कुलर जारी कर दी है.
कोरबा जिले में दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व ,क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर केवल हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार ने परिपत्र जारी किया है. इन पर्वो में अलग-अलग समय में पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है. कलेक्टर सौरभ कुमार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन के लिए पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आयुक्त, नगर पालिक निगम, सिटी मजिस्ट्रेट को सर्कुलर जारी किया है.
दिवाली पर रात 8 से 10 के बीच ही चलाए जा सकेंगे पटाखे
परिपत्र में कहा गया है कि जिले में केवल हरित पटाखों की बिक्री की जाए. पटाखे जलाने के लिए दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, नववर्ष और क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से 12.30 बरातजे तक समय निर्धारित किया गया है. कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड और हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी.
ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक
केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो. सीरीज पटाखे और लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण प्रतिबंधित किया गया है. पटाखे के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये है, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का उपयोग किया गया है. ऑनलाईन यानी ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
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