Chhattisgarh News: छतीसगढ़ के कोरिया के पाटन थाना इलाके में युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. युवक की हत्या किसी ओर ने नहीं बल्कि उसकी बुआ और फूफा ने की थी. पुलिस के मुताबिक अंधविश्वास के चक्कर में बुआ और फूफा ही अपने भतीजे की हत्या कर दी थी. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
बुआ के घर के बाहर से मिला था शव
इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत 19 अप्रैल 2024 की सुबह 8 बजे थाना पटना में मृतक के भाई से सूचना प्राप्त हुई कि सानू पनिका उर्फ धनेश्वर पिता रामचंद्र उम्र 21 वर्ष निवासी खोड, पंडोपारा थाना पटना जिला कोरिया अपनी बुआ के घर के बाहर कुएं के पास मरा पड़ा हुआ है. जहां थाना पटना एवं साइबर सेल की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
बार-बार बयान बदल रहे थे आरोपी बुआ-फूफा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पाया कि युवक की हत्या की गई है. जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की. जांच के दौरान कोरिया पुलिस, मृतक के परिवार के सभी सदस्यों से बारी-बारी से पूछताछ कर रही थी एवं साइबर सेल की टीम निरंतर टेक्नोलॉजिकल इनपुट के विश्लेषण के माध्यम से जांच में जुटी हुई थी.
अथक मेहनत के बाद केस का खुलासा हो पाया. प्रारम्भ में मृतक की बुआ अमरावती देवी एवं फूफा बजरंग पनिका द्वारा पुलिस को काफी उलझाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस को शक हुआ. पुलिस ने जब बार-बार घटनाक्रम की जानकारी ली तो वो अपनी बातों में ही उलझते चले गए. जिसकी वजह से वो घटना की वास्तविकता बताने को विवश हो गए.
पूछताछ में पता चला कि मृतक सानू पनिका उर्फ़ धनेश्वर चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने रिश्ते की बुआ अमरावती के घर पर ही रात्रि विश्राम करता था. अमरावती एवं बजरंग नवरात्रि पूजा पाठ का 12 वर्ष पूर्ण कर चुके थे. अमरावती अपने अंधविश्वास के चक्कर में जादू टोना करके अपने ही मुंह बोले भतीजे के बाल काटकर आहुति देना चाह रही थी.
रात्रि को जब सानू छत पर सो रहा था तो उस दौरान अमरावती ने सानू के बाल काट लिए. जब उसने विरोध किया तो अमरावती के पति बजरंग ने गमछे से सानू का गला दबा दिया. इस दौरान अमरावती ने वहां रखे लोहे के सब्बल से सानू पर वार दिया जिससे उसकी मौत हो गई.
आहट सुनकर भाग गए थे आरोपी
आरोपियों ने बताया कि वो शव को कुएं में फेंकना चाहते थे, इसलिए गमछे की सहायता से उसे घसीटकर वहां ले गए. लेकिन कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें किसी की आहट सुनाई दी तो शव को वहीं छोड़कर घर के अंदर चले गए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा दिया है.
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