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पटवारी सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, जमीन खरीद बिक्री मामले में कोर्ट का आदेश
Koriya News: कोरिया जिले में पंचायत की जमीन पर कूट रचना के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने पटवारी समेत पांच पर मामला दर्ज किया है. पीड़ित ने अपनी जमीन पर नामांतरण के लिए आवेदन किया था.
![पटवारी सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, जमीन खरीद बिक्री मामले में कोर्ट का आदेश koriya fraud registered case against five people including Patwari court gives orders ann पटवारी सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, जमीन खरीद बिक्री मामले में कोर्ट का आदेश](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/05/03/7c782921ff65b66bc4c5f9cb88a49cd91714718390849367_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
कोरिया में पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज
Source : ABP Live AI
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बीते दिन सिटी कोतवाली पुलिस बैकुण्ठपुर ने एक जमीन कूट रचनाकार खरीद बिक्री के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद हल्का पटवारी सहित कुल पांच लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परिवादी अब्दुल कलाम के पिता स्व अब्दुल सुभान आ. वली मोहम्मद के नाम से बैकुंठपुर तहसील अंतर्गत ग्राम मझगवां में भूमि खसरा नंबर 20/1 रकबा 1.214 है. स्थित थी.
तहसीलदार के यहां किया था प्रस्तुत
तहसील कोर्ट में कार्यवाही के लिए किया था प्रस्तुत परिवादी के पिता की मृत्यु वर्ष 2003 में हो चुकी है. परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद परिवादी की भाभी हामिदा बेवा अब्दुल जमाल एवं परिवादी ने उक्त भूमि पर फौती नामान्तरण हेतु ग्राम पंचायत मझगवां में आवेदन प्रस्तुत किया था. जिस पर आरोपी साबिर हुसैन मां जमीरन बी द्वारा आपत्ति किए जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी आरोपी वंदना कुजूर ने तहसील कोर्ट में नामांतरण प्रकरण विवादित होने का प्रतिवेदन देते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिए तहसीलदार के यहां प्रस्तुत किया था.
अपर कलेक्टर बैकुंठपुर के समक्ष किया गया था पुनरीक्षण
जिस पर तहसीलदार ने राप्रक्र 41/अ- 6/2012-13 दर्ज कर उक्त प्रकरण में आपत्ति को निरस्त कर दिया. तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आरोपी साबिर हुसैन व अन्य ने अपर कलेक्टर बैकुण्ठपुर के समक्ष पुनरीक्षण किया गया था, जिस पर 18 जनवरी 2019 को सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने उनका पुनरीक्षण निरस्त कर दिया. अपर आयुक्त के यहां से प्रकरण निरस्त होने के बाद परिवादी व उसकी भाभी हमीदा ने पुनः पूर्व में दिये गये आवेदन पत्र व विचाराधीन प्रकरण के आधार पर नामांतरण कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रारंभ करवाया. तब उस प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाए जाने पर जानकारी हुई कि
अपर कलेक्टर बैकुंठपुर के समक्ष किया गया था पुनरीक्षण
जिस पर तहसीलदार ने राप्रक्र 41/अ- 6/2012-13 दर्ज कर उक्त प्रकरण में आपत्ति को निरस्त कर दिया. तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आरोपी साबिर हुसैन व अन्य ने अपर कलेक्टर बैकुण्ठपुर के समक्ष पुनरीक्षण किया गया था, जिस पर 18 जनवरी 2019 को सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने उनका पुनरीक्षण निरस्त कर दिया. अपर आयुक्त के यहां से प्रकरण निरस्त होने के बाद परिवादी व उसकी भाभी हमीदा ने पुनः पूर्व में दिये गये आवेदन पत्र व विचाराधीन प्रकरण के आधार पर नामांतरण कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रारंभ करवाया. तब उस प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मंगाए जाने पर जानकारी हुई कि
परिवादी के पिता की भूमि मंजू जायसवाल के नाम पर दर्ज है
मंजू जायसवाल को कर दिया विक्रय जिस पर परिवादी तहसील कार्यालय व रजिस्ट्रार कार्यालय से सम्पूर्ण प्रकरण का नकल निकलवाया तो उसे पता चला कि आरोपी साबिर हुसैन ने अपनी पत्नी आरोपी जोहरा बीबी के नाम से परिवादी के पिता के नाम से एक फर्जी और कूटरचित वसीयतनामा अपने सहयोगी आरोपी राजाराम शिवहरे व इश्ताक अहमद के साथ मिलकर वकील बी एल राजवाड़े के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक तैयार करवाकर और परिवादी के पिता का कूटरचित हस्ताक्षर कर के अवैध रूप नामान्तरण करवा लिया गया है और उक्त भूमि को मंजू जायसवाल को विक्रय कर दिया है.
पीड़ित ने कोर्ट की ली शरण
न्यायालय को गुमराह करते हुए आरोपीगण के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए फर्जी वसीयत बनवाकर तथा फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी मृत्यु के 15 वर्ष पश्चात परिवादी के पिता की जमीन को अपनी पत्नी के नाम करवा कर बिक्री कर दिया है. लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कोरिया एवं कलेक्टर कोरिया को 21 नवम्बर को किया गया है किन्तु पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी. आखिरकार पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली और परिवाद दायर किया. न्यायालय के आदेश के बाद सिटी कोतवाली ने गत 28 अप्रैल को आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया है.
इनके खिलाफ मामला दर्ज
आरोपी जोहरा बीबी पति साबिर हुसैन उम्र 45 वर्ष, साबिर हुसैन पिता अली हुसैन उम्र 50 वर्ष दोनों निवासी ग्राम मझगवां बैकुण्ठपुर, हल्का पटवारी वंदना कुजूर पिता अज्ञात उम्र 32 वर्ष निवासी बैकुण्ठपुर, राजाराम शिवहरे आ. घासीराम उम्र 60 वर्ष निवासी बैकुंठपुर, इश्ताक अहमद आ. अब्दुल समद उम्र 50 वर्ष निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर के विरुद्ध धारा 420, 120 (बी), 465, 467, 468, 471 दर्ज किया गया है.
मंजू जायसवाल को कर दिया विक्रय जिस पर परिवादी तहसील कार्यालय व रजिस्ट्रार कार्यालय से सम्पूर्ण प्रकरण का नकल निकलवाया तो उसे पता चला कि आरोपी साबिर हुसैन ने अपनी पत्नी आरोपी जोहरा बीबी के नाम से परिवादी के पिता के नाम से एक फर्जी और कूटरचित वसीयतनामा अपने सहयोगी आरोपी राजाराम शिवहरे व इश्ताक अहमद के साथ मिलकर वकील बी एल राजवाड़े के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक तैयार करवाकर और परिवादी के पिता का कूटरचित हस्ताक्षर कर के अवैध रूप नामान्तरण करवा लिया गया है और उक्त भूमि को मंजू जायसवाल को विक्रय कर दिया है.
पीड़ित ने कोर्ट की ली शरण
न्यायालय को गुमराह करते हुए आरोपीगण के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए फर्जी वसीयत बनवाकर तथा फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी मृत्यु के 15 वर्ष पश्चात परिवादी के पिता की जमीन को अपनी पत्नी के नाम करवा कर बिक्री कर दिया है. लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कोरिया एवं कलेक्टर कोरिया को 21 नवम्बर को किया गया है किन्तु पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी. आखिरकार पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली और परिवाद दायर किया. न्यायालय के आदेश के बाद सिटी कोतवाली ने गत 28 अप्रैल को आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया है.
इनके खिलाफ मामला दर्ज
आरोपी जोहरा बीबी पति साबिर हुसैन उम्र 45 वर्ष, साबिर हुसैन पिता अली हुसैन उम्र 50 वर्ष दोनों निवासी ग्राम मझगवां बैकुण्ठपुर, हल्का पटवारी वंदना कुजूर पिता अज्ञात उम्र 32 वर्ष निवासी बैकुण्ठपुर, राजाराम शिवहरे आ. घासीराम उम्र 60 वर्ष निवासी बैकुंठपुर, इश्ताक अहमद आ. अब्दुल समद उम्र 50 वर्ष निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर के विरुद्ध धारा 420, 120 (बी), 465, 467, 468, 471 दर्ज किया गया है.
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