National Horticulture Mission Scheme: राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना 20 लाख रुपए की अनियमितता और राशि हड़पने के मामले में जांच के बाद 9 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है. दरअसल, 80 वर्षीय किसान आन्नदी सिंह की भूमि पर सामुदायिक तालाब निर्माण की राशि 20 लाख रूपए में वित्तीय अनियमितता और हितग्राही को प्राप्त राशि की धोखाधड़ी कर हड़पने का मामला प्रकाश में आया था. इस बारे में आन्नदी सिंह द्वारा कोरिया कलेक्टर कोरिया को लिखित में शिकायत पत्र दिया गया था. आवेदक के लिखित शिकायत पत्र को कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा संज्ञान लेकर लेकर तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत कोरिया को जांच के लिए निर्देशित किया.
शिकायत पत्र की जांच के लिए टीम गठित
जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन के निर्देशन पर उक्त शिकायत पत्र की जांच के लिए टीम गठित कर प्रकरण की जांच कराई गई है. जांच के पश्चात उप संचालक पंचायत जिला कोरिया द्वारा प्रकरण से संबंधित जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राप्त हुआ.
इसके खिलाफ हुई कार्रवाई
जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने और प्रकरण के संबंध में उप संचालक लोक अभियोजन से विधिक अभिमत प्राप्त करने के पश्चात प्रथम दृष्टया विनय त्रिपाठी सहायक संचालक उद्यानिकी कोरिया, अभय गुप्ता सहायक उद्यान विस्तार अधिकारी बैकुंठपुर कोरिया, मनहरण सिंह तकनीकी सहायक जिला पंचायत कोरिया, सत्यप्रकाश साहू तकनीकी सहायक जिला पंचायत कोरिया, अंचल राजवाड़े जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा कोरिया, बैंककर्मी एक्सिस बैंक शांति राजवाड़े निवासी चरचा, संदीप कुमार गुप्ता निवासी फूलपुर थाना चरचा, विशाल कुमार त्रिपाठी निवासी नवगैर थान सोनहत और विनायक ट्रेडर्स एंड सप्लायर फर्म और उसके संचालक के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर थाना अजाक जिला कोरिया में धारा 419, 420, 467, 468, 471, 472, 474, 409, 120 (बी) भादवि तथा 01/2023 EITT 66 (घ) सूचना और पौद्योगिकी अधिनियम और (2)(5) 3 (2) (5क) एससी, एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.
क्या बोले एसपी?
एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी. जिसमें जिला कलेक्टर के आदेश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के द्वारा जांच टीम गठित की गई थी. जांच करने के बाद प्रतिवेदन पुलिस को प्राप्त हुआ था. इस्में विधिक राय ली गई. जिसके बाद एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है. प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 472, 474, 409, 120 (बी) और आईटी एक्ट, एसटी/एससी एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.
एसपी बंसल ने आगे बताया कि कुल नौ आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है. जिसमें 4 शासकीय कर्मचारी हैं. एक अंचल राजवाड़े जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं. इनके अतिरिक्त चार और लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है. मामले में जांच की जा रही है. अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस ने अभी जांच नहीं की है. पहले की जांच के प्रतिवेदन मिला था उसके आधार पर एफआईआर किया गया है. पुलिस अपनी जांच करके आगे की कार्रवाई करेगी.