Lok Sabha Elections: भूपेश बघेल के EVM को लेकर दिए गए बयान पर बवाल, BJP बोली- 'कांग्रेस की सरकार बनने पर...'
Lok Sabha Election: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गर्म कर दिया है. लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने दावा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कांग्रेस को जीत मिलेगी.
Chhattisgarh Lok Sabha Election 2024: दुर्ग में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर एक सीट पर 375 से अधिक प्रत्याशी होंगे तो चुनाव ईवीएम (EVM) से नहीं बैलट पेपर से होगा. उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग के नियमों का हवाला दिया. पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कांग्रेस (Congress) को जीत मिलेगी. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में एक सीट पर 375 से अधिक प्रत्याशी होने पर बैलट पेपर से चुनाव कराने का जिक्र है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम पर क्या कह दिया?
बता दें कि कांग्रेस ने राजनांदगांव से भूपेश बघेल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील भी की ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग नामांकन दाखिल कर दें. ऐसा करने पर चुनाव बैलेट पेपर से कराना पड़ेगा. कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रही है. भूपेश बघेल ने कहा कि जो काम सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग नहीं कर सकते, वह काम यहां की जनता कर सकती है.
अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ईवीएम की प्रशंसा पूरे विश्व में होती है. ईवीएम को हैक करने का दावा करने वाले निर्वाचन आयोग के बुलावे पर नहीं पहुंचते हैं. कांग्रेस की किसी राज्य में सरकार बनती है तब ईवीएम में सब कुछ ठीक रहता है और जब चुनाव आता है तो ईवीएम खराब है.
बयान पर उपमुख्यमंत्री ने किया पलटवार
ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस ना करे. कांग्रेसी अच्छे कामों के लिए राजनीति करें ना कि सिर्फ विरोध करने के लिए. छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश क्षीरसागर का कहना है कि ईवीएम से चुनाव किए जाते हैं. बीयू (बैलेट यूनिट)में 16 कैंडिडेट के नाम आ सकते हैं. अगर ज्यादा कैंडिडेट रहते हैं तो दो या तीन का उपयोग किया जाता है.
एक सीयू में अधिकतम 24 बैलेट यूनिट लगा सकते हैं. उसमें 384 कैंडिडेट के नाम शामिल हो सकते हैं. ज्यादा संख्या होने पर भारत निर्वाचन आयोग को जानकारी दी जाती है. भारत निर्वाचन आयोग के आदेश प्राप्त होने पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे.
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