Raigarh News: एक बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करने का प्रयास करने वाले 34 साल के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रतिभा वर्मा ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 9 महीने की अतिरिक्त सजा देने का आदेश दिया है. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर के अनुसार रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 38 के सोनकर पारा जूट मिल निवासी जयदीप उर्फ जगदीश गोरख पिता गोपाल गोरख, एक 12 साल से कम उम्र की बच्ची को चॉकलेट देने का लालच दिखा कर, बच्ची के उसके अपने घर के पीछे ले गया और खुद के कपड़े उतारकर मासूम के साथ अप्राकृतिक अश्लील हरकते किया.
इस घिनौनी हरकत को पीड़िता के घर के बगल में रहने वाली पड़ोसन ने छत से देख लिया और छत से ही चीख पुकार मचा दी. इससे आरोपी ने पीड़िता को छोड़ दिया और कुछ देर बाद वहां से फरार हो गया. मामले की खबर पीड़िता के परिजनों को लगने पर परिजनों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को देते हुए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है. घटना की रिपोर्ट पर जूट मिल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10,12, एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 के (1) (i) 509 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां बुधवार (1 नवंबर) को आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत 5 साल की कठोर कारावास के साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने ये भी कहा कि जुर्माना समय पर नहीं जमा करने पर 9 महीना ज्यादा जेल में रहना होगा.
वारदात को आंजाम देने के बाद की मारपीट
दरअसल जूट मिल निवासी जयदीप एक 12 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ गलत काम किया. इस वारदात को अंजाम देने के दौरान पीड़िता के पड़ोसन ने छत से देख लिया, जिसके बाद पड़ोसन ने हल्ला कर के आस पास के लोगों को इसकी जानकारी दी. चीख पुकार सुनते ही लोग दौड़ कर पीड़िता को बचाने पहुंचे. जहां आरोपी अपनी घिनौनी हरकत से बाज नहीं आया और उल्टा पड़ोसन से मारपीट करने लगा. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने अपराध को देखते हुए आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है.
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