Raipur Unlock: रायपुर में दो साल बाद 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमाघर, इन शर्तों का करना होगा पालन
Raipur Unlock: रायपुर जिला प्रशासन ने शत प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन संचालकों और दर्शकों को गाइडलाइन का पालन करना होगा.
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Raipur Unlock: राजधानी रायपुर में करीब दो साल बाद सिनेमा हॉल को अनलॉक कर दिया गया है. जिला प्रशासन ने शत प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. जिला कलेक्टर की तरफ से आज जारी निर्देश के मुताबिक सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स सशर्त खुल सकेंगे.
इससे पहले कोरोना महामारी के चलते मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी दर्शकों के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी. लेकिन दिवाली बाद जिले में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और अब लगातर नई फिल्म रिलीज होने लगी है. ऐसे में मल्टीप्लेक्स संचालकों की मांग पर जिला प्रशासन ने अनुमती दी है. लेकिन सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स संचालकों को जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना होगा. तत्काल प्रभाव से लागू आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत कई धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के लिए जारी गाइडलाइन्स
- दर्शकों को कोविड-19 टीकाकरण का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा.
- एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए.
- एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में टच की डिस्पेंसर के साथ सैनिटाइजर जरूरी.
- कोरोना लक्षण मिलने पर सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में दाखिला नहीं दिया जाएगा.
- कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स संचालन की अनुमति नहीं.
- लिपट में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए लोगों की संख्या को सीमित किया जाए.
- जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम में होगी कार्रवाई.
- सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम में हर स्क्रीनिंग के बाद सैनिटाइजेशन जरूरी.
- मल्टीप्लेक्स के सभी कर्मचारियों का दो टीकाकरण किया जाना अनिवार्य होना चाहिए.
- हर शख्स के लिए मॉस्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
- सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स के टिकट पर टीकाकरण सर्टिफिकेट रखना जरूर लिखा हो.
- सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स के भीतर और परिसर में थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा.
- एकल स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच अंतराल हो.
- दर्शकों को बाहर निकलने के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से निकलने की व्यवस्था की जाए.
- ऑडिटोरियम एवं परिसर में दर्शक के प्रवेश एवं निकास के लिए कतार की व्यवस्था.
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए उचित रंग से गोल घेरा, सर्कल, निशान लगाए जाएं.
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