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Chhattisgarh: नियमों को ताक पर रखकर बसों का संचालन, कई कंडेक्टर बिना लाइसेंस वाले, हुई जांच
Koriya Transport Department: यात्री बसों में शासन के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसको लेकर जांच की गई. परिवहन विभाग ने जांच में कई खामियां पाई हैं, जिसे जल्द से जल्द दूर कने को कहा गया है.
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Chhattisgarh News: यात्री बसों को लेकर लोगों की लगातार शिकायतें राज्य परिवहन कार्यालय में पहुंच रही थी. जिसे गंभीरता से लिया गया और जिला परिवहन अधिकारियों को यात्री बसों की जांच के निर्देश दिये गये. जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी के निर्देश पर कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले से होकर चलने वाली यात्री बसों की जांच पड़ताल की गयी. जिनमें कोरिया एमसीबी जिले में चलने वाली 58 बसों की जांच में कई तरह की खामियां सामने आई, जिन्हे जल्द दूर करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया.
यात्री बसों में शासन के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसे जानने के लिए परिवहन विभाग की टीम करीब एक सप्ताह से प्रतीक्षा बस स्टैंड में यात्री वाहनों की सघन जांच पड़ताल की. जिनमें से ज्यादातर बसों में शासन के नियमों का पालन नहीं किये जाने की बात सामने आई. कई बसों के कागजात भी आधे अधूरे रहे. जरूरी उपकरण बसों में नही पाई गयी. वहीं फिटनेस में भी कई बसे फेल पाई गई, जिन बसों की जांच में सब सही पाया गया उनमें परिवहन विभाग की टीम ने स्टीकर चिपकाया.
कई स्कूली बसों एवं वाहनों की जांच पड़ताल भी की गई
कई दिनों तक चले जांच अभियान में ज्यादातर बसों में कई तरह की कमियां पाई गई हैं, उन्हें शीघ्र दूर करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया. जानकारी के अनुसार गत 2 जुलाई को परिवहन कार्यालय परिसर में स्कूल बसों व अन्य वाहनों की जांच के लिए नोटिस दी गयी. जिसके बाद कई स्कूली बसों एवं वाहनों की जांच पड़ताल भी की गई. स्कूल बसों व अन्य वाहनों की जांच में भी कई तरह की खामियां सामने आई. जिसे जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिये गये है, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी.
कंडक्टरों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य
शासन ने बसों में कंडक्टरों के लिए भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य किया गया है. जांच के दौरान पाया गया कि कई बसों के कंडक्टरों के पास कंडेक्टरी लाईसेंस भी नहीं है. नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस लिए कंडक्टर को बस में चलने की अनुमति नहीं है. जानकारी के अनुसार कंडक्टरों को लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ दिनो की मोहलत दी गई है. इसके बाद भी जिन बसों के कंडक्टरों के पास लाइसेंस नहीं होगा उन्हें जुर्माना लगाया जायेगा. जानकारी के अनुसार कंडक्टरों को 30 दिनों के भीतर लाइसेंस बनवाने के समय सीमा की छूट दी गई है.
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