Chhattisgarh Corona News: रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुराने आदेश में फेरबदल किया है. इस आदेश में कलेक्टर भीम सिंह के द्वारा जारी पिछले आदेश में आंशिक परिवर्तन किया गया है. 9 बिंदुओ में जारी संशोधित आदेश में जो बदलाव किए गए हैं. वो इस प्रकार हैं.


1. होटल रेस्टोरेंट, ढाबा और फूड कोर्ट रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होंगे.


2. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा. उक्त निर्देश का पालन करने हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम, सर्व नायब तहसीलदार, सहायक उपनिरीक्षक पुलिस विभाग) राजस्व निरीक्षक (नगरीय प्रशासन, खाद्य निरीक्षक, मडी इंस्पेक्टर एवं पंचायत सचिव अधिकृत होंगे. अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.


3. रायगढ़ जिला अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा.


4. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उलटी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.


5. समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से बैठक आयोजित करें.


6. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा. सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क/सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विकय/वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात अन्यय वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जाए. उल्लंघन किए जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करें.


7. जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07762-223750 है.


8. निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर अपडेट करेंगे.


9. रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा.


ये भी पढ़ें-
Omicron After Effects: ओमिक्रोन होने के बाद इन अंगों पर पड़ रहा है बुरा असर, ताजा स्टडी में सामने आई बात


छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत चार लोगों की रिपोर्ट में ओमिक्रोन की पुष्टि, सभी हो चुके हैं स्वस्थ