Raigarh: 'महादेव' को पेशी में शामिल होने के लिए नोटिस, हाजिर नहीं होने पर 10 हजार रुपए का लगेगा जुर्माना, जानिए पूरा मामला
Chhattisgarh News: रायगढ़ में अवैध जमीन कब्जा मामले में भगवान शिव को 25 मार्च को पेशी में आने के लिए नोटिस जारी किया है. सुनवाई में हाजिर नहीं होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जायेगा.
Raigarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध जमीन कब्जा पर तहसीलदार का अनोखा नोटिस सामने आया है. तहसीलदार ने भगवान शिव को 25 मार्च को पेशी में आने के लिए नोटिस जारी कर दिया है. सुनवाई में हाजिर नहीं होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और जमीन कब्जे से बेदखल करने की चेतावनी भी दी गई है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल रायगढ़ जिले में तहसीलदार कोर्ट ने अवैध जमीन कब्जा के आरोप पर महादेव सहित 10 लोगों को नोटिस जारी किया है. इन 10 में एक नाम शंकर भगवान का भी है. मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 25 का मामला है. अपको बता दें कि सुधा राजवाड़े ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें शिव मंदिर समेत 16 लोगों पर सरकारी जमीन पर कब्जा का आरोप है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और राज्य शासन और तहसीलदार कार्यलय को इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए तहसीलकर कार्यालय ने 10 लोगों को नोटिस जारी किया है. इसमें छठवें नंबर पर शिव मंदिर का नाम है. नोटिस मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी के बजाया सीधे शिव मंदिर को ही नोटिस जारी किया गया है.
तहसीलदार का नोटिस
तहसीलदार के नोटिस में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा के तहत सरकारी जमीन का कब्जा अपराध की श्रेणी में आता है. इसके लिए आपको 10 हजार रुपए जुर्माना और कब्जा भूमि से बेदखल किया जा सकता है. भोलेनाथ सहित सभी को 25 मार्च को अवैध कब्जे के प्रकरण में पेश होने का समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है.
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