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Raipur News: गणेश विसर्जन के लिए जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा

Ganesh Chaturthi 2022: गणेश उत्सव समितियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कम आवाज में ही करेंगी.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में कोरोना काल के बाद पहली बार बड़े उत्साह से गणेश उत्सव (Ganesh Chaturthi 2022) मनाया जा रहा है. शहर के सभी चौक चौराहे में गणेश मूर्ति की स्थापना की गई है. इसकी संख्या हजारों में है. ऐसे में विसर्जन झांकी (Ganesh Visarjan 2022) में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन (Raipur District administration) ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसका गणेश उत्सव समिति को पालन करना होगा. अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

क्या कहा गया है जारी निर्देश में
दरअसल जिला प्रशासन ने इस बार गणेश उत्सव झांकी और मूर्ति विसर्जन के लिए सामान्य निर्देश जारी कर दिए हैं. जारी निर्देशों के अनुसार गणेश उत्सव समितियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कम आवाज में ही करेंगी. डीजे-धमाल का तेज आवाज के साथ उपयोग करते पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा आयोजन समिति के उपर भी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने बताया है कि रायपुर के खारुन नदी में हर साल की तरह इस साल भी कुंड में गणेश मूर्ति का विसर्जन होगा इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है और 11-12 सितंबर की रात झांकियां निकाली जाएंगी.

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इस रूट पर निकलेंगी गणेश झांकियां 
जिला प्रशासन ने कहा है कि गणेश विसर्जन की झांकियां 11 सितंबर को शुरू होकर 12 सितंबर को महादेवघाट में खत्म होंगी. खारुन नदी के पास बनाए गए विसर्जन कुंड पर ही मूर्ति विसर्जित करेंगी. इसके अलावा झांकी निकालने का रूट भी फाइनल कर दिया गया है. इसके अनुसार झांकी शारदा चौक से जयस्तंभ, मालवीय रोड, कोतवाली चौक, सदर बाजार, सत्ती बाजार, कंकालीपारा, पुरानीबरती थाना, लीलीचौक, लाखेनगर, रायपुरा इसके बाद महादेवघाट में विसर्जन कुंड तक पहुंचेगा. गणेश विसर्जन के लिए महादेवघाट पर नगर निगम टीम तैनात रहेगी.

जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन 
प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करवाने के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इसके अनुसार बड़े वाहनों में उसके मूल स्वरूप को बदल कर डीजे-धमाल का उपयोग करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. झांकी के चलते यातायात बाधित न हो इसके लिए सभी झांकियां नंबर के अनुसार लगाई जाएंगी. गणेश उत्सव समितियों की झांकियां शारदा चौक के पास लगाये गये स्टाल में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों से नंबर प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ेंगी. विसर्जन-झांकी के दौरान किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का उपयोग और प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा. 

बच्चों-बुजुर्गो को दूर रखने का सुझाव
प्रशासन ने इस बार शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी निकालने पर रोक लगाई है. विसर्जन और झांकी के दौरान ऐसी प्रतिमा या प्रदर्शनी न हो, जिससे किसी की भावना आहत होती हो. झांकी के रूट में झांकी विद्युत तार से न टकरायें इसके लिए झांकी उंचाई ज्यादा न हो, इसका ध्यान रखा जाए, जिससे विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके. झांकी में प्रयोग किया जाने वाला जनरेटर अच्छी स्थिति में हो और उसकी विद्युत वायरिंग अच्छी स्थिति में हो इसका ध्यान रखा जाएगा. झांकी को किसी भी स्थान पर अधिक समय तक रोका नहीं जायेगा. 

उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई
निर्धारित समय और दूरी पर पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार झांकियों के परिचालन का पालन सुनिश्चित करेंगे. गणेश उत्सव समितियां विसर्जन झांकी में शामिल होने वाले सदस्यों और स्वयं सेवको की सूची, पूर्ण पता और मोबाईल नंबर अपने थाना प्रभारी को देना होगा. मूर्ति विसर्जन के लिए यथासंभव छोटे बच्चो और वृद्वों को साथ में न रखा जाए. यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा. निर्देश का उल्लघंन करने पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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