Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है. राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है लेकिन राज्य के कई इलाके अविद्युतीकृत क्षेत्रों में आते है. जहां बिजली की पहुंच नहीं होती या बिजली की पहुंच तो होती है लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है. ऐसे में सौर सुजला योजना से वनांचल और दुरस्त इलाकों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए किसान काफी रियायती दर पर ही सोलर पम्प स्थापित करवा सकते हैं.


क्रेडा द्वारा संचालित सौर सुजला योजना 
दरअसल छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि और अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कृषि का सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा संचालित सौर सुजला योजना के किसानों की भूमि में सिंचाई के लिए दो, तीन और पांच हॉर्स-पॉवर क्षमता के सोलर पम्प स्थापित किए जा रहे हैं. इस योजना के माध्यम से लगाए गए सोलर सिंचाई पम्प से अब तक राज्य के एक लाख से अधिक किसानों को एक लाख 20 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल चुकी है.


3 तरह के सोलर पंप का होता है वितरण
सौर सुजला योजना के तहत लाभार्थियों को 3 तरह के सोलर पंप वितरित किये जाते हैं. इन सोलर पम्पों की क्षमता अलग अलग होती है. इनमें से पहला सोलर पंप 2 HP का होता है. सब्जियों के खेत में इस तरह के पंप लगाए जाते है. दूसरा 3HP का है. यह छोटे पैमाने के खेती करने वाले किसानों के लिए है और तीसरा सोलर पंप 5HP का है जिसकी क्षमता अधिक है और यह ज्यादा पानी को पंप कर सकता है. यह धान के किसानों के लिए काफी मददगार साबित होता है.


खर्च करने पड़ते लाखों रुपए
बाजार में 5HP सोलर पंप की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक है. 3 HP सोलर पंप स्थापित करने के लिए ढाई लाख रुपए है और 2 HP के सोलर पम्प के लिए एक लाख 25 हजार रुपए के आस पास खर्च करने पड़ते है. छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत ये सोलर पंप किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है. इस योजना का लाभ किसानों को वर्गवार रियायत दी जाती है.


2 HP सोलर पंप के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 5 हजार रुपए अंशदान, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 9 हजार रुपए और सामान्य वर्ग के किसानों को लिए 16 हजार रुपए अंशदान के बाद अपने खेतों में सोलर पंप स्थापित की जा सकती है. इसके अलावा सभी वर्ग के किसानों को 1800 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क देना होता है.


3 HP सोलर पंप के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में किसानों के लिए 7 हजार रुपए अंशदान , अति पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए 12 हजार रुपए और सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 18 हजार रुपए अंशदान निर्धारित की गई है. इसके अलावा सभी वर्ग के किसानों को प्रोसेसिंग चार्ज 3 हजार रुपए देना होता है.


5 HP सोलर पंप खेत में लगवाने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 10 हजार, अति पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए 15 हजार रुपए और सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 20 हजार रुपए अंशदान निर्धारित है. इसके अलावा सभी वर्ग के किसानों को 4800 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होता है.


कैसे करें आवेदन
इस योजना के लाभार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि विभाग मुख्य पंजीयन प्राधिकरण है. छत्तीसगढ़ में कोई भी किसान सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं पर रियायती दरों में सोलर पंप बांटने के लिए योग्य पात्रों का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है. किसान ऑनलाइन आवेदन के लिए क्रेडा की वेबसाइट पर जाकर. छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन प्राप्त होने के बाद CREDA (Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा जांच की जाती है कि आवेदक इस योजना के लिए पात्र है या नहीं.


इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को जरूरी दस्तावेज इकठ्ठे करने की जरूरत है. इसमें लाभार्थी का नाम व पता उचित दस्तावेज जैसे पहचान के सबूत और पते के सबूत के दस्तावेज जमा करना होगा. इस योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है. इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी आवश्यक होती है. आवेदक को अपनी किसी एक बचत बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. 


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