Raipur News: निलंबित आईएएस समीर विश्नोई सहित 3 कारोबारियों की ज्यूडिशियल रिमांड 12 दिन बढ़ी, कारोबारी की पत्नी हुई बेहोश
सस्पेंड आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और तीन कारोबारियों को 12 दिन के लिए कोर्ट ने ज्यूडिशियल रिमांड बढ़ा दी. कर्नाटक कोर्ट में मिले स्टे के बाद इन चारों को जमानत की उम्मीद थी.
Chhattisgarh News: सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई और 3 कारोबारियों की मुश्किलें प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे है. आईएएस समीर विश्नोई को कोर्ट ने शुक्रवार को फिर 12 दिन के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है. शुक्रवार को कोर्ट रूम के बाहर परिजनों की भीड़ लगी थी. परिजन कोर्ट के फैसले के इंतजार में कोर्ट रूम के बाहर नजर गड़ाए खड़े थे. इस दौरान जब जज ने स्टे आवेदन निरस्त कर दिया तो एक कारोबारी की पत्नी बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ी. जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गया. जिसके बाद कोर्ट रूम से सुनील अग्रवाल बाहर आए और पत्नी का हालचाल जाना.
12 दिन के लिए कोर्ट ने बढ़ाई ज्यूडिशियल रिमांड
दरअसल, छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्ट परमिट में गड़बड़ी के मामले में ईडी ने शुक्रवार को आईएएस समीर विश्नोई और 3 कारोबारी को कोर्ट में पेश किया था. ईडी की कार्यवाही पर स्टे लगाने के आवेदन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया. 12 दिन के लिए ज्यूडिशियल रिमांड फिर जेल भेज दिया है. अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को फिर से होगी. अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि गुरुवार को जो बहस शुरू हुई थी, उसका शुक्रवार को ईडी ने जवाब दिया है. हमारे क्लाइंट की तरफ हमने कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टे के बाद ईडी की कार्यवाही को स्टे किए जाने की मांग की थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद उस आवेदन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया और फिर ज्यूडिशियल रिमांड 12 दिन के लिए बढ़ाया दिया. अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी.
कर्नाटक कोर्ट के स्टे से नहीं मिला फायदा
गौरतलब है कि 11 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही जारी है. शुक्रवार को ईडी की कार्यवाही को एक महीने पूरे हुए हैं. इसी के साथ कर्नाटक कोर्ट में मिले स्टे के बाद इन चारों को जमानत की उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया. फिलहाल अब इन सभी को 12 दिन और जेल में रात काटना पड़ेगा.