Raipur News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी करने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया है. गौरतलब हो यह केस हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण महाराज पर महात्मा गाँधी पर ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी करने के अलावा उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है


राजधानी रायपुर के रावणभाठा मैदान में रविवार शाम को दो दिवसीय "धर्म संसद" का आयोजन किया गया था. धर्म सांसद के इस कार्यक्रम के अंतिम दिन कालीचरण महाराज ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता के खिलाफ ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी की थी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की थी. इस दौरान कालीचरण महाराज ने लोगों से कहा था कि, "उन्हें धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार के मुखिया के तौर पर चुनना चाहिए." उनके इस बयान के बाद, राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई थी.


पुलिस ने इन धाराओं में किया है मामला दर्ज
रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि, "कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर पुलिस ने शहर के टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने इस केस के बारे में बात करते हुए बताया कि, कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 505(2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और 294 (अश्लील कृत्य) के तहत अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है.


कालीचरण महाराज के बयान की निंदा करते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रविवार को बयान दिया. उन्होंने अपने बयान में कहा कि, "महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है और कालीचरण को पहले यह साबित करना चाहिए कि वह एक संत हैं."


 


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