Raipur Durga Utsav Guidlines: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस साल धूमधाम से दुर्गा और दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. इसके लिए दुर्गा उत्सव समिति तैयारी में जुट गया है. बड़े बड़े पंडाल तैयार किए जा रहे है. लेकिन जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है. सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. वहीं रात 10 बजे के बाद डीजे के उपयोग करने पर प्रशासन वैधानिक कार्यवाही करेगी.


दुर्गा उत्सव समिति के लिए गाइडलाइन
दरअसल बुधवार को जिला प्रशासन ने दुर्गा उत्सव समितियों के साथ बैठक की. इसमें जिला कलेक्टर और जिले के एसएसपी मौजूद थे. प्रशासन ने दुर्गा उत्सव समितियों को इस बार माता की स्थापना को लेकर निर्देश दिया गया है. जिसके अनुसार समितियां अपने पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर थाने में देंगे. 5 से 6 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति दी गई. इसके बाद मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं है. इसके अलावा सड़कों पर पंडाल नही लगाए जाएंगे, ताकि यातायात बाधित न हो. पंडाल में विद्युत व्यवस्था सही ढंग से सुनिश्चित करना होगा.


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रास गरबा के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति
रायपुर एडीएम एनआर साहू ने बताया कि बैठक में सभी समितियो के प्रमुखो को निर्देशित किया गया है कि मूर्ति स्थापना किये जाने वाले पंडाल में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित करे. रात के 10 बजे के बाद डीजे और तेज आवाज वाले यंत्रों के उपयोग पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. एडीएम ने आगे बताया कि सभी समितियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि असामाजिक तत्वो और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी नजदीकी थाने को देनी होगी. यह भी निर्देशित किया गया है कि समितियां अपने पदाधिकारियों का नाम, मोबाईल नंबर सहित संबंधित थाना में देने के साथ ही यदि बड़े कार्यक्रम (जैसे- जगराता, रास गरबा आदि) का आयोजन किया जा रहा है, तो संबंधित थाना में सूचना देते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर के कार्यालय से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगा.


इस साल बड़ी मूर्तियों पर लगी पाबंदी हटाई गई
गौरतलब है की कोरोना काल के बाद पहली बार दुर्गा उत्सव के लिए रायपुर में इतना उत्साह देखा जा रहा है. इससे पहले प्रशासन ने बड़े मूर्ति स्थापना और भीड़ लगने वाले कार्यक्रम पर रोक लगाई थी. इसपर प्रशासन ने पाबंदी हटा दिया है. इस साल रास गरबा का समिति आयोजन कर सकते है लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन ने समिति अनुमति लेना होगा.


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