Raipur News: दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए छ्त्तीसगढ़ सरकार की एक खास योजना है, जिसके बारे शायद हर कोई नहीं जानता है. आइए आज आपको इस योजना के बारे में बताते हैं. इस योजना से गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से 20 लाख रुपये तक आर्थिक मदद की जाती है. इस खबर में कैसे आवेदन करना है कौन पात्र होगा किन बीमारियों के लिए योजना का लाभ मिलेगा इसकी पूरी जानकारी बता रहे है.


दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और इलाज का खर्च नहीं उठा पाने वाले मरीजों के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है. सरकार ने संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए 2020 में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थय सहायता योजना प्रारंभ किया गया है. इस योजना से दुर्लभ बिमारियों से जूझ रहे मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपये दिए जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है. 


ये होंगी शर्तें
योजना से 20 लाख रुपये के लाभ के लिए जरूरी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के योजना का लाभ उन्हीं मरीजों को मिलेगा जिनका बीमारी का उपचार योग्य होना चाहिए. इलाज के बाद कम से कम 2 साल तक जीवित रहना होगा तभी योजना का लाभ मिलेगा. एक बीमारी के उपचार के लिए एक ही बार ही योजना का लाभ दिया जाएगा.


इन बीमारियों के इलाज के लिए मिलेंगे पैसे
स्वास्थ्य विभाग ने योजना का लाभ देने के लिए दुर्लभ बीमारियों सूची बनाई है. इन बीमारी से जूझ रहे मरीजों को ही मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थय योजना का लाभ मिलेगा. बताया गया है कि इनमे लिवर ट्रांसप्लांट,किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, फेफड़ों का ट्रांसप्लांट, हार्ट और फेफड़ों का ट्रांसप्लांट, हार्ट से जुड़ी बीमारी जिसका अन्य योजना में लाभ उपलब्ध नहीं हो या राशि समाप्त होने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है.


कौन होंगे योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए दुर्लभ बीमारियों की सूची तैयार की गई है. इसने हीमोफीलिया (only with acute complications requires intensive care) और फैक्टर-8 - 9 (सर्जरी / ट्रॉमा / acute bleeding की स्थिति में) इसमें भी शर्त रखा गया है कि अन्य योजनाओं में लाभ उपलब्ध न हो या लाभ लेने के बाद राशि समाप्त होने के बाद की भी पात्र होंगे. 


इसी तरह कैंसर जिसका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या योजना की राशि समाप्त हो गई हो तब इस योजना के लिए पात्र होंगे. एप्लास्टिक अनीमिया के लिए भी पात्रता होगी लेकिन इससे पहले अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के बाद राशि समाप्त हो जाने पर. कैंसर के मरीज भी पात्र होंगे.वहीं कॉक्लीयर इम्प्लाट बीमारी होने पर 7 साल तक के बच्चों के लिए पात्रता रखी गई है. इसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम्स को शासकीय चिकित्सालय में योजना से इलाज किया जाएगा.


कैसे करें आवेदन?
आगे बताया गया है की योजना का लाभ लेने के लिए राज्य शासन की चल रही प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार को लाभ मिलेगा. इसके लिए मरीज के नाम पर आवदेन किया जा सकता है. आवदेन के लिए जिला चिकित्सा कार्यलय से संपर्क कर सकते है. वहीं आवेदन के बाद विशेष समिति के अनुशंसा पर पैसे जारी किए जाएंगे.इसके अलावा बीमारियों की सूची में तकनीकी समिति की अनुशंसा से आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है.


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