(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Raipur News: रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, जानें नई गाइडलाइन में क्या है?
Night Curfew in Raipur: रायपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम बैन रहेंगे. शादी और अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन से अब अनुमति जरुर लेना होगा.
Night Curfew in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. नाइट कर्फ्यू का आदेश जिला प्रशासन ने आज जारी कर दिया. आदेश के अनुसार इस दौरान धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम बैन रहेंगे. जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल भी बंद होंगे. दरअसल छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसी कड़ी में अब राजधानी रायपुर में भी नाइट कर्फ्यू के साथ कड़ी पाबंदी लागू की गई.
शादी, अंतिम संस्कार के लिए अनुमति लेना जरुरी
शादी और अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन से अब अनुमति जरुर लेना होगा. सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे. रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रहेगी और होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधित प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे. नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर रात 11 बजे बाद भी ढाबा का संचालन किया जा सकता है. सार्वजनिक स्थलों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. रायपुर में कोरोना संक्रमण दर 6.47 फीसद तक पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 343 कोरोना संक्रमित मरीज रायपुर से मिले हैं.
कॉलेज में 60 बच्चे और 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव
जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 847 तक पहुंच गई है. सेजबहार स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 60 बच्चे और 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. दरअसल मंगलवार को छत्तीसगढ़ शासन ने बढ़ते कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टरों को पाबंदी लगाने का निर्देश दिया. इसके बाद राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है. राज्य शासन ने चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद करने का निर्णय लिया है. मॉल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम पर प्रतिबंध लगाने और बाकी जिलों में एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश हैं.