Raipur News: निलंबित IPS जीपी सिंह 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर, 6 दिनों से हो रही थी पूछताछ
Chhattisgarh News: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को न्यायिक रिमांड पर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है. विशेष न्यायधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को पेश किया.
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Chhattisgarh News: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को न्यायिक रिमांड पर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है. विशेष न्यायधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह को पेश किया. आज जीपी सिंह की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी. जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज है. जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के अलावा राजद्रोह का भी मामला दर्ज है. पिछले 6 दिनों से ईओडब्ल्यू कार्यलय में जीपी सिंह से अधिकारी पूछताछ कर रहे थे.
14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए सिंह
आज पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में जीपी सिंह को पेश किया गया. इस दौरान भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में तैनात किया गया था. इससे पहले ईओडब्ल्यू को कोर्ट ने 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड दिया था. लेकिन इस बार लीना अग्रवाल की कोर्ट ने अब न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जीपी सिंह को जेल भेजने का आदेश दिया. अपको बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को बीती शुक्रवार को कोर्ट में पेश गया था. इस दौरान जीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर राजनीतिक षड़यंत्र के तहत फंसाने का बड़ा आरोप लगा दिया. उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सब को मालूम है. नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में सीएम सर (पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ) और सीएम मैडम (वीणा सिंह) को फंसाने का दबाव बनाया जा रहा है.
निलंबित IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह का भी मामला
गौरतलब है कि 1 जुलाई, 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में सहयोगियों समेत जीपी के सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था. छापेमारी में 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ और 10 करोड़ की संपत्ति मिलने की आधिकारिक जानकारी दी गई. इसके अलावा आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिलने का पर्दाफाश हुआ. इस आधार पर रायपुर कोतवाली में IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया. इसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में आय से अधिक संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह का प्रकरण दर्ज है.
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