Chhattisgarh Challan Rule Changed: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में यातायात में बाधा बनने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले की अब खैर नहीं है. यातायात पुलिस रायपुर ने अब उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. रेड सिग्नल जंप करने वाले वाहन चालक के खिलाफ नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह लापरवाही पूर्वक और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने वाले पर भी 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.


सीसीटीवी कैमरे से वाहन चालकों पर निगरानी


दरअसल राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है. इसकी सहायता से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माने की राशि से चालान जारी किया जाएगा. इससे तहत रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया पर तीन सवारी, तेज रफ्तार और स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध ई-चालान नोटिस जारी किया जा रहा है. चालकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS, व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस कॉल मैसेज और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ई-चालान नोटिस भेजा जा रहा है.


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पहले और अब कितनी होगी जुर्माने की राशि


रायपुर यातायात पुलिस ने यातायात नियमों की सख्ती के लिए NIC से पत्राचार किया है. इसके लिए रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने निर्देश दिया है. अब NIC ने चालान कार्रवाई में नए मोटर यान अधिनियम के तहत दी गई जुर्माना राशि को अपडेट कर दिया है. अपडेट के बाद रेड लाइट जंप करने पर अब 300 की जगह 2000 रुपए, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर 1000 के जगह 2000 रुपए जुर्माने को अपडेट कर दिया गया है. दूसरी बार उल्लंघन पर 5000 रुपए फाइन देना होगा.


यातायात पुलिस ने जारी किया शिकायत नंबर


यातायात पुलिस की नई पहल पर आम नागरिकों द्वारा भेजे गए उल्लंघन के फुटेज पर भी ई-चालान जारी किया जाएगा. इसके लिए यातायात पुलिस ने शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. यातायात पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा. कोई भी सिग्नल पर नियमों का उल्लंघन करता है तो वहीं पर मौजूद कोई भी नागरिक फोटो खींच कर घटना की तारीख और समय लिखकर यातायात पुलिस रायपुर के व्हाट्सएप शिकायत नंबर 94791 91234 पर भेज सकते हैं.


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