Rajnandgaon News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत जहराटोल गांव के एक खेत में सैकड़ों पक्षी मृत अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. गांव के लोग खेतों में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए. इस घटना की जानकारी वन विभाग को लगते ही राजनांदगांव डीएफओ सहित तमाम अधिकारी खेत में पहुंचे गए, जहां पर सैकड़ों की तादात में पक्षी मरे हुए थे. इलाके का मुआयना करके वन विभाग ने मृत पक्षियों को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई.


जहर युक्त पानी पीने से मौत होने की आशंका
जानकारी के मुताबिक अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम पंचायत रंगकठेरा के आश्रित ग्राम जरहाटोल के एक खेत मे 200 सौ से ऊपर दुर्लभ पक्षियों की मौत हो गई. जिसमें मिट्ठू, गौरैया, आदि पक्षी शआमिल हैं. इसकी सूचना मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंज अफसर से लेकर डीएफओ की टीम मामले की संघन जांच में जुट गई है. रंगकठेरा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम जरहाटोला के जिस खेत में पक्षियों मृत अवस्था में मिले हैं उस खेत के किसान के अनुसार अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किसान ने फोरेट दवाई का छिड़काव किया था. इसको देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि पक्षियों ने उसी खेत के फसल के दाने खाए होंगे या खेत का पानी पिया होगा.


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खेत में कीटनाशक का ज्यादा असर
खेत में कीटनाशक दवाई का असर ज्यादा होने की वजह से तोता, कौवा, गौरैया के साथ-साथ दुर्लभ प्रजातियों की पक्षियों की खेत में ही मौत हो गई. इस मामले में गांव की तरफ से फॉरेस्ट अमले को खबर दी गई मौके पर अंबागढ़ चौकी फॉरेस्ट रेंजर की टीम तथा शीर्ष अधिकारी डीएफओ राजनांदगांव की पूरी टीम सैकड़ों पक्षियों के मौत के मामले में मौके पर पहुंच गए. 


खेत मालिक पर कार्रवाई
सीसीएफ बीपी तिवारी ने बताया कि किसान के खेत में बेहद जहरीली दवा फोरेट का छिड़काव किया गया था, जो मानक दर से अधिक था. जैसे ही पक्षियों ने खेत का पानी पिया या खेत का दान खाया होंगा, वैसे ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई होगी. राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड जरहाटोला में किसान के खेत में मरे सैकड़ों मिट्ठू, गौरैया आदि दुर्लभ पक्षियों के दर्दनाक मौत की यह पहली खबर है, जिसमें फॉरेस्ट अमला चौकस हो के कार्रवाई में जुटी हुई है. 3 फॉरेस्ट अमला मौके पर पहुंची थीं. पूरे मामले में गहन जांच की जा रही है. किसान के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है.


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