Bilaspur News: छत्तीसगढ़ में कोरोना (Corona) के तीसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन (Bilaspur District Administration) ने प्रतिबंध लगाया था. अब करोना के संक्रमण में कमी को देखते हुए फिर एक बार सारे आदेशों को ढील देत हुए स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट जैसे तमाम संस्थानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं.


प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तांडव के बाद राहत मिली है. इसी बीच जिला प्रसाशन द्वारा लगाए गए सारे प्रतिबन्धों को निरस्त कर दिया गया है. जिसका आदेश बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने जारी किया है. जारी आदेश में कलेक्टर ने किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को शिथिल करने की बात कही गई है.


इन संस्थानों को खोलने आदेश 
इसके साथ ही किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, थिएटर आदि से 33 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है. इस आदेश के बाद जिले के अंतर्गत सभी विद्यालय, महाविद्यालय, लाइब्रेरी व अन्य शैक्षणिक संस्थान पूर्ववत संचालित हो सकेंगे. हालांकि हर परिस्थिति में कोरोना से बचाव के नियम जैसे की मास्क, सामाजिक दूरी और सैनेटाइजेशन आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.


कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के तमाम रेस्टोरेंट्स मल्टीप्लेक्स पूर्ण क्षमता के साथ खोली जा सकती है. साथ ही शैक्षणिक संस्थान भी पूरी क्षमता के साथ खोली जा सकती है. इसके साथ ही सभी संस्थाओं को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क लगाकर रखना और हाथों को बार-बार सेनेटाइज करना अनिवार्य है. सभी संस्थाओं में प्रवेश से पहले टेम्प्रेचर टेस्ट करना अनिवार्य है. इन सभी नियमों के साथ बिलासपुर जिले में सभी संस्थाओं को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया.


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