Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन जारी है. शनिवार को ईडी ने निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल के खिलाफ 8 हजार पेज का चार्जशीट पेश कर दिया है. कोर्ट ने पंजीयन और तर्क के लिए अगले महीने की 13 जनवरी की तारीख तय कर दी है. तब तक कोयला ट्रांसपोर्टिंग गड़बड़ी मामले के सभी आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में रहेंगे.


मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अधिकारी सौम्या चौरसिया को भी कोर्ट ने 4 दिन की ईडी रिमांड पर सौंप दिया है. शनिवार को रायपुर कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल था. बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी. दोपहर में ईडी ने आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और सौम्या चौरसिया पांचों को कोर्ट में पेश किया. 


सौम्या चौरसिया को छोड़कर बाकी सभी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट पेश किया. सुनवाई के बाद बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि मामले में 13 जनवरी को पंजीयन और तर्क पर चर्चा होगी. रिजवी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा गिरफ्तारी के बाद हर रिमांड आवेदन पर ईडी 500 - 500 करोड़ कह रही है. अब चार्जशीट में बता रही है कि करीब 150 करोड़ का है.


आखिर 350 करोड़ कहां गए? ईडी का तर्क समझ में नहीं आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने केस को बड़ा बनाने के लिए 500- 500 करोड़ का कोर्ट में हवाला दिया. 


Chhattisgarh News: ED का एक्शन, सौम्या चौरसिया और IAS समीर विश्नोई समेत 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क


'ईडी पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित कर रही है'


मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अधिकारी सौम्या चौरसिया को भी आज ईडी ने कोर्ट में पेश किया. ईडी ने फिर से 6 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने केवल 4 दिन का रिमांड दिया. सुनवाई के बाद सौम्या चौरसिया के वकील ने ईडी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने मीडिया से कहा कि ईडी मैडम को पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित कर रही है.


ईडी सिर्फ अपनी कस्टडी में बैठाना चाहती है क्योंकि मैडम पर कोई केस नहीं बनता है. मैडम को अरेस्ट करने से पहले ईडी 10 बार 10- 10 घंटे पूछताछ के नाम पर मैडम को बिठा चुकी है. उस समय कोई प्रश्न नहीं हुए थे. अभी भी पिछले 8 दिनों से कोई प्रश्न नहीं हुए हैं. ईडी केवल प्रताड़ित कर रही है.


मीडिया में गलत बायनबाज़ी पर होगी कार्रवाई


ईडी अफसरों की लगातार मीडिया में बयानबाजी पर बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति जताई. बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में एक नोटिफिकेशन दिखाया है. नोटिफिकेशन कहता है कि पुलिस, ईडी अफसर के मीडिया में बयान देने पर मनाही होगी. केस और जांच से जुड़ी जानकारी केवल एक अधिकृत ईडी अफसर ही दे सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को सर्कुलर फॉलो करने की हिदायत की. कोर्ट ने चेतावनी दी कि मीडिया में गलत बयानबाजी पर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 


संपत्ति अटैचमेंट पर बोले बचाव पक्ष के वकील


गौरतलब है की आज ईडी ने डेढ़ सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज किया है. इस मामले में भी सौम्या चौरसिया के वकील मनिंदर सिंह ने सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है. वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 5 में ईडी आपकी और मेरी प्रॉपर्टी को अस्थायी सीज कर सकती है.