Chhattisgarh Schools: छत्तीसगढ़ में 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन
छत्तीसगढ़ में अब सभी स्कूल 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया. सभी स्कूलों को कोविड नियमों का पालन करना होगा.
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छत्तीसगढ़ में अब सभी स्कूल 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे. कोरोना के मामलों में कमी के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है. दरअसल, आज यानी सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी. कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी. बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश की सभी निजी और सरकारी स्कूलों की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया.
इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी. राज्य में शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में प्रमोशन के प्रावधान को शिथिल किया गया है. जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं लेक्चरर के पदों पर प्रमोशन के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथैरेपी महाविद्यालय में प्राध्यापक और सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने एवं पदोन्नति नियमों में एक बार छूट देने का फैसला लिया गया है.
छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े फैसले-
- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने तथा उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देने का फैसला
- छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के खाली पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के ऊंचाई एवं सीना के माप में छूट
- ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया
- राज्य में हुक्काबार के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन के प्रसार पर रोक लगाने का फैसला लिया गया
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