Shakti Swarupa Yojana 2023 Of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य की बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए शक्ति स्वरूपा योजना 2023 की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ऋण में सब्सिडी और हायर एजुकेशन के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. यहां छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए शर्ते, पात्रता आदि की जानकारी दी जा रही है. यह योजना विशेषकर विधवा और तलाकशुदा बेसहारा महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई है. जानकारी के मुताबिक यह योजना राज्य के चयनित चार जिले बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में शुरू की गयी है.
यह राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है, ताकि बेसहारा महिलाओं की मदद हो सके. क्योंकि कई महिलाओं शादी हो जाने या घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं. इस योजना के लिए बैंक से मंजूरी मिलने पर कुल लगत का 15 फीसदी या अधिकतम 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार देती है. जानकारी के मुताबकि इस योजना के तहत हायर एजुकेशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रति वर्ष अधिकतम 1 लाख रुपये तक का अनुदान देगी.
छत्तीसगढ़ की शक्ति स्वरूपा योजना के लिए क्या हैं पात्रता शर्तें
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी होनी चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं.
- आवेदक महिला की आयु 18 साल से कम और 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- गरीबी रेखा के नीचे आने वाली महिलाएं और उनके माता-पिता भी गरीबी रेखा से नीचे हो तो वह महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है.
- गरीबी रेखा से ऊपर आने वाला महिला के परिवार की सालाना आय 60 हजार या इससे कम होनी चाहिए, तभी वह महिला इस योजना का लाभ ले सकती है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (विधवा महिला के लिए)
कैसे करें शक्ति स्वरूपा योजना के लिए आवेदन
आपको सबसे पहले नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर में जाना होगा. जहां से आप इस योजना के लिए आवेदन फार्म ले सकते हैं. आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को अच्छी तरह सही जानकारियों के साथ भरें. साथ में जरूरी दस्तावेज सलंग्न करें. इसके बाद आवेदन फार्म को महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर में जमा करा कर उसकी रसीद जरूर से लें. इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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