Single Use Plastic Ban: देशभर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का असर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिखने लगा है. सब्जी बाजार में प्लास्टिक की जांच की जा रही है और पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है. शुक्रवार को रायपुर नगर निगम की टीम ने शास्त्री बाजार, लाखेनगर मुख्य मार्ग स्थित दुकानों का औचक निरीक्षण किया. दुकान में प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ 100-100 रुपए का जुर्माना लगाया.


छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन प्रभावी हो गया है. आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, विवरण, बिक्री और उपयोग नहीं होगा. रायपुर नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रही है.


प्लास्टिक की ये सभी सामग्री प्रतिबंधित


नगर निगम रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की इंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टायरस पर बैन लग गया है.


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निगम ने चलाया जागरुकता अभियान


नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जागरुकता अभियान चलाकर लोगों से प्लास्टिक के वैकल्पिक साधनों जैसे कपड़े का झोला इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है. निगम मुख्यालय के उप अभियंता अतुल सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. नोडल अधिकारी जागरुकता अभियान के लिये जोन कार्यालयों से समन्वय करेंगे. 


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