Adivasi Reservation In Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए भेजा प्रस्ताव, आदिवासी आरक्षण होगा मुद्दा
छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने जा रही है. इस बाबत सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष चिट्ठी लिखी है.
![Adivasi Reservation In Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए भेजा प्रस्ताव, आदिवासी आरक्षण होगा मुद्दा Special assembly session will be held in Chhattisgarh issue of tribal reservation will be discussed Adivasi Reservation In Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए भेजा प्रस्ताव, आदिवासी आरक्षण होगा मुद्दा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/09/02/0e553d19f6cfa12858c0721fde930fde1662089199977449_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Adivasi Reservation In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा. इस बाबत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है.
एक ट्वीट में CM बघेल ने कहा "विधानसभा विशेष सत्र- आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जी को भेजा है. आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है."
विधानसभा विशेष सत्र-
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 9, 2022
आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जी को भेजा है।
आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है।
हाईकोर्ट के फैसले का पड़ा ये असर
बीते दिनों राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षण लाभों के बारे में पूछे जाने पर, बघेल ने कहा था, ‘आदिवासियों के आरक्षण में 20 प्रतिशत की गिरावट का यह पाप भाजपा के कारण हुआ और अब हम इसे ठीक करेंगे. आदिवासी समाज के लोग आए थे. मैने स्पष्ट कहा है कि आपको संविधान में जो सुविधा मिली है वह मिल के रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता.’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले महीने राज्य सरकार के 2012 में जारी उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण को 58 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था. कोर्ट ने कहा था कि 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण असंवैधानिक है. इस फैसले के बाद आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स का छापा, उद्योगपति संजय अग्रवाल के घर पहुंची टीम
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![अनिल चमड़िया](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/4baddd0e52bfe72802d9f1be015c414b.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)